Gonda News: उद्यान विभाग द्वारा संचालित इन योजनाओं का लाभ उठाएं किसान
संवाददाता
गोण्डा। जिले में उद्यान विभाग द्वारा किसानों के हित में कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। किसान भाई इनका लाभ उठाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इन योजनाओं का लाभ पाने हेतु कृषकों को उद्यान विभाग के पोर्टल www.upagriculture.com पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन हेतु कृषक खसरा खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकापी एवं मोबाइल नम्बर साथ लेकर किसी भी जन सुविधा केन्द्र अथवा जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर उपयुक्त पाये जाने वाले लाभार्थी कृषकों को ही डीबीटी के माध्यम से अनुदान देय है।
यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डा. नितिन बंसल ने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल चार हेक्टेयर है। नवीन उद्यान रोपण के लिए आम, अमरूद, लीची हेतु इकाई लागत का 50 प्रतिशत 03 वर्ष तक क्रमशः 60, 20 व 20 के रूप में देय है। धनराशि के रूप में प्रथम वर्ष रुपए 7650, रुपए 11502, एवं रुपए 8400 का क्रमशः आम, अमरूद एवं लीची हेतु प्रति हेक्टेयर अनुदान देय है। इसी प्रकार केला टिश्यूकल्चर की खेती के लिए इकाई लागत रुपए 102462 का 40 प्रतिशत 02 वर्षों में अनुदान देय है जिसमें प्रथम वर्ष 30738 रुपए एवं द्वितीय वर्ष 10247 प्रति हेक्टेयर अनुदान देय है। पुष्प क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल दो हेक्टेयर का कार्यक्रम अनुमन्य है, जिसमें प्रति लाभार्थी ग्लेडियोलस की खेती पर इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम लघु/सीमान्त कृषक के लिए अधिकतम 60000 रुपए एवं सामान्य कृषक के लिए लागत का 25 प्रतिशत 37500 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान देय है। इसी प्रकार गेंदा की खेती पर इकाई लागत का 40 प्रतिशत लघु/सीमान्त कृषक के लिए अधिकतम 16000 एवं सामान्य कृषक के लिए 10000 प्रति हेक्टेयर अनुदान देय है। अधिकतम क्षेत्रफल एक हेक्टेयर तक अनुदान है।
मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत अधिकतम सीमा क्षेत्रफल प्रति कृषक की 2.00 हेक्टेयर है, जिसमें प्रति लाभार्थी हेतु इकाई लागत 30000 का 40 प्रतिशत अधिकतम 12000 प्रति हेक्टेयर अनुदान देय है। लहसुन क्षेत्र विस्तार हेतु एनएच.आर.डी एफ से आपूर्ति बीज किसानों को निःशुल्क रोपण हेतु देय है। इसी प्रकार प्याज क्षेत्र विस्तार हेतु एनएच.आर.डी एफ से आपूर्ति बीज किसानों को निःशुल्क रोपण हेतु देय है। अनुसूचित जाति हेतु प्याज क्षेत्र विस्तार हेतु एन एच.आर.डी.एफ. से आपूर्ति बीज किसानों को निःशुल्क रोपण हेतु देय है। अनुसूचित जाति हेतु मिर्चा क्षेत्र विस्तार हेतु इकाई लागत 30000 का 40 प्रतिशत 12000 अनुदान देय है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत ट्रेक्टर 20 वीएचपी तक सामान्य वर्ग के लिए इकाई लागत 300000 का 25 प्रतिशत अधिकतम 75000 का अनुदान देय है। पावर टिलर 05 वीएचपी से कम के लिए इकाई लागत रुपए एक लाख का अनुसूचित जाति/महिला कृषक को 50 प्रतिशत अधिकतम 50000 रुपए एवं सामान्य कृषकों को 40 प्रतिशत अधिकतम 40000 का अनुदान देय है। पावर टिलर 05 वीएचपी से अधिक क्षमता वाले उपकरण पर 1.50 लाख या उससे ऊपर की लागत पर अनुसूचित जाति/ महिला कृषक को 50 प्रतिशत अधिकतम 75000 रुपए एवं सामान्य कृषक को 40 प्रतिशत अधिकतम 60000 रुपए अनुदान देय है।