Gonda : आचार संहिता उल्लंघन की पहली FIR

आपत्तिजनक पोस्ट को लाइक, शेयर करना भी पड़ेगा भारी

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। सामान्य लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सोमवार की देर शाम आचार संहिता के उल्लंघन का पहला मुकदमा थाना नगर कोतवाली में दर्ज कराया गया है। मीडिया सार्टिफिकेशन एंड मानीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) के प्रभारी उप निदेशक कृषि प्रेम कुमार ठाकुर ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि एमसीएमसी को सोशल मीडिया ‘फेसबुक’ पर महेंद्र सिंह राणा नाम से बनाए गए एक एकाउंट पर यूजर द्वारा एक जाति विशेष के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। समिति ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए सम्बंधित यूजर के खिलाफ नगर कोतवाली में भारतीय दंड विधान की धारा 504, 505(2) तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत कराया है। जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा किए जाने के बाद से ही लागू आदर्श आचार संहिता के क्रम में एमसीएमसी द्वारा सोशल, प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया की सतत् निगरानी की जा रही है। यदि किसी के द्वारा जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा आदि के नाम पर भड़काऊ वक्तब्यों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा, तो उसके खिलाफ सुसंगत कानूनों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी भड़काऊ पोस्ट पर लाइक, कमेंट अथवा शेयर करने वाले भी कार्रवाई की जद में आएंगे। डीएम ने युवाओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया को मतदान का प्रतिशत बढ़ाने का माध्यम बनाएं और मतदाता जागरूकता से संबंधित पोस्ट करके मतदाताओं को अधिकाधिक मतदान के लिए प्रेरित करें।

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