Gon Cap : स्वीप एक्टिविटी को DM की मंजूरी

मनुहार पाती और चौकीदार की दस्तक से बढे़गा मतदान प्रतिशत

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर मतदाताओं को जागरूक करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा बनायी गयी स्वीप कार्य योजना पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने स्वीप कैलेंडर के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि जनपद में एक अप्रैल से 15 मई तक विभिन्न रोचक कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को जागरुक कर पोलिंग बूथ तक पहुंचाने का प्रयास किया जायेगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत 30 मार्च को जनपद स्तर पर स्वीप वॉक्थान के जरिए की जाएगी। इस पैदल दौड़ में हजारों की संख्या में लोगों द्वारा दौड़ लगाकर जनपद वासियों को मतदान के प्रति जागरूक किया जाएगा। वहीं एक अप्रैल से 15 मई तक निरंतर अलग-अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस अभियान में ईएलसी की कार्यशाला, मतदाता जागरूकता चौपाल, चुनावी पाठशाला, चौकीदार की दस्तक, हस्ताक्षर अभियान, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व युवक मंगल दल द्वारा घर-घर जाकर मतदाता जागरूकता, दूध और बेकरी के उत्पादों पर मतदान संदेश को प्रकाशन आदि कई अभियान चलाये जायेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, पंचायती राज दिवस, श्रमिक दिवस व अन्य विशिष्ट दिवसों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी विभाग इसमें अपना पूर्ण सहयोग करें। लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करें। जिन बूथों पर मतदान प्रतिशत 50 फीसद से कम रहा है, वहां पर विशेष अभियान चलाकर मतदाताओं को जागरूक किया जाए। स्वीप कैलेंडर के तहत सभी गतिविधियां समाप्त हो जाने के बाद स्वीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्वीप कैलेंडर के दौरान की गई गतिविधियों को आमजन के बीच प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

इनकोर सॉफ्टवेयर से मिलेगी अनुमति

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा करने के बाद जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने से अधिसूचना जारी होने के पूर्व तक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा ऑनलाइन व ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों को इनकोर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न प्रकार की अनुमति देने के लिए मुख्य राजस्व अधिकारी महेश प्रकाश को नामित किया गया है।

मीडिया कर्मियों के लिए निर्देश

जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने कहा कि जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं व्यय अनुवीक्षण समिति लोकसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न उम्मीदवारों से संबंधित विज्ञापनों एवं पेड न्यूज पर पैनी नजर रख रही है। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उम्मीदवारों द्वारा अपने-अपने पक्ष में प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों के साथ-साथ पेड न्यूज का ध्यान रखा जा रहा है। डीएम ने कहा कि आयोग ने सोशल मीडिया को भी इलेक्ट्रानिक मीडिया की श्रेणी में रखा है। इसलिए सोशल व इलेक्ट्रानिक मीडिया पर एमसीएमसी की पूर्व अनुमति के बिना कोई विज्ञापन प्रसारित न करें। ऐसा करना आयोग के निर्देशों का उल्लंघन होगा। प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व सम्बंधित प्रत्याशी अथवा उसके समर्थक से आदेश पत्र (आरओ) अवश्य प्राप्त करें क्योंकि चुनाव खर्चों की जांच के दौरान यदि कोई प्रत्याशी किसी विज्ञापन का खर्च अपने चुनाव खर्च में शामिल करने से मना करता है तो सम्बंधित समाचार पत्र के प्रतिनिधि को यह सिद्ध करना होगा कि विज्ञापन अभ्यर्थी की सहमति से ही प्रकाशित किया गया है। डीएम ने समाचार पत्रों के संवाददाताओं से आग्रह किया कि वे भी किसी उम्मीदवार के पक्ष में बढ़ा चढ़ाकर समाचार प्रकाशित करने से परहेज करें। संदिग्ध पेड न्यूज की श्रेणी में चिन्हित किए गए किसी भी समाचार के लिए नोटिस जारी की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिला स्तरीय एमसीएमसी के निर्णय के खिलाफ राज्यस्तरीय एमसीएमसी में अपील की जा सकती है। जिला में चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को प्रचार के लिए पोस्टर, पर्चे, हैंडबिल, होर्डिंग्स आदि को इस्तेमाल करने से पहले जनप्रतिनिधत्व अधिनियम-1951 की धारा 127ए के तहत अनुमति लेना अनिवार्य है। वहीं प्रचार सामग्री में मुद्रक व प्रकाशक का नाम तथा प्रतियों की संख्या अनिवार्य रूप से मुद्रित होना चाहिए। अवहेलना होने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए मीडिया कार्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए समय से आचार संहिता से जुड़ी जरूरी जानकारियों से उनका भिज्ञ होना आवश्यक है। मीडिया प्रमाणन एवं व्यय अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) उन्हें भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों से एक बार पुनः सम्यक रूप से अवगत करा दे। मतदान समाप्त होने की तिथि 20 मई से 48 घन्टे पूर्व अर्थात 18 मई के बाद से समाचार पत्रों में पूर्व प्रमाणन के बिना किसी भी प्रत्याशी अथवा पार्टी या संगठन का राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों को यह भी सुझाव दिया जाय कि वे विज्ञापनदाता से बिना लिखित प्राधिकार पत्र (आरओ) प्राप्त किए कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगें, क्योंकि सम्बन्धित प्रत्याशी, राजनीतिक दल अथवा संगठन द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कराए जाने से इंकार किए जाने की दशा में समाचार पत्र के ब्यूरो प्रमुख/विज्ञापन प्रभारी की ही यह जिम्मेदारी होगी कि वह अंतिम रूप से यह साबित करें कि यह विज्ञापन अमुक व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा ही प्रकाशित कराया गया है।

निर्वाचन संबंधी शिकायत हेतु 1950 करें डायल

जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा की जा चुकी है और निर्वाचन की घोषणा के समय से संपूर्ण जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है निर्वाचन से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी व शिकायत हेतु जनपद स्तर पर कलेक्ट्रेट में निर्वाचन कंट्रोल की स्थापना की गई है जिसका टोल फ्री नंबर 1950 तथा दूरभाष नंबर 05262-230125 है।

राजनीतिक दलों को दी गई आचार संहिता की जानकारी

मुख्य विकास अधिकारी एम. अरुन्मौलि ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों से अवगत कराया। बैठक को संबोधित करते हुए सीडीओ ने कहा कि प्रशासन लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र व शांतिपूर्ण ढंग से कराने को लेकर कटिबद्ध है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का आह्वान करते हुए कहा कि चुनाव लड़ते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का बारीकी से अध्ययन करते हुए स्वयं पालन करें और अपने कार्यकर्ताओं को भी पालन करने का निर्देश दें। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन क्षम्य नहीं हैं। सीडीओ ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों चुनाव की तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा करने के बाद जिले में आदर्श आचार संहिता के सुसंगत प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि सभी आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहते हुए सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही प्रचार-प्रसार का कार्य करें। प्रचार-प्रसार के दौरान ऐसा कोई कार्य न करें, जिससे किसी व्यक्ति अथवा समुदाय की भावना को ठेस न पहुंचे। सीडीओ ने कहा कि सभी सरकारी मशीनरी को पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव कार्य को संपन्न कराने में लगा दिया गया है। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी सहित अन्य सभी संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे।

उड़नदस्ता टीम को दिया गया प्रशिक्षण

मुख्य विकास अधिकारी एम अरुन्मौली एवं मुख्य राजस्व अधिकारी महेश प्रकाश ने एफएसटी/एसएसटी को प्रशिक्षण देते हुए निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइड लाइन के अनुसार ही कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एसएमएस और सी विजिल एप के माध्यम से चेकिंग की कार्रवाई की जानी है। चेकिंग के दौरान जिस विभाग से कार्रवाई होनी है, उस विभागीय अधिकारी को अवगत कराएं तथा विभागीय अधिकारी के आने के बाद ही कार्रवाई पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होते ही शस्त्र, शराब, रुपये वितरण किए जाने, वस्तुओं के पकड़े जाने तथा प्रलोभन में लेना एवं जनता को धमकाने वाली शिकायतों पर टीमें तत्काल पहुंचकर प्रभावी कार्रवाई करेंगी। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी अवश्य कराई जाए। उन्होंने एफएसटी (उड़न दस्ता टीम) को ईएसएमएस एवं सी विजिल एप के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। चुनाव के दौरान अधिक मात्रा में नगद जब्ती एवं लेनदेन पर पैनी नजर कैसे रखी जा सकती है, इस विषय पर भी प्रशिक्षित किया।

आनलाईन नामांकन भी कर सकेंगे अभ्यर्थी

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने आनलाइन पद्धति से नामांकन करने के अलग सुविधा प्रदान की है। ऐसे उम्मीदवार जो आनलाइन पद्धति से नामांकन करना चाहते हैं, वे https://suvidha.eci.gov.in/login लिंक के माध्यम से नामांकन पत्र की प्रविष्टि कर सकते हैं एवं उसका प्रिंट निकालकर प्रारूप-एक में रिटर्निग आफिसर द्वारा निर्गत सूचना में इंगित स्थान पर नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इसी प्रकार शपथ पत्र भी उपरोक्त लिंक के माध्यम से आनलाइन भर सकते हैं एवं प्रिंट आउट को नोटराइजेशन के पश्चात रिटर्निग आफिसर के समक्ष दाखिल कर सकते हैं। आनलाइन पद्धति से नामांकन भरने के उपरांत जमानत धनराशि को भी आनलाइन जमा करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु नामांकन पत्र सफलतापूर्वक सबमिट करने के पश्चात जमानत धनराशि जमा करने हेतु विकल्प पर लिंक दर्शित होगा, जिस पर क्लिक करते हुए आनलाइन पेमेंट किया जा सकता है। पूर्व से चली आ रही व्यवस्था के अन्तर्गत नकद रूप से ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमानत धनराशि जमा कर सकते हैं।

मतदाता के लिए यह 12 दस्तावेज हैं मान्य

चुनाव में मतदाता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसे लेकर चुनाव आयोग ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार यदि मतदाता के पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं है, लेकिन मतदाता सूची में उसका नाम है तो वह वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेगा। जनपद में 20 मई को लोकसभा चुनाव होने हैं। इस दौरान मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकें। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार यदि किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन उसके पास किसी वजह से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो भी वह वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर मताधिकार का उपयोग कर सकेगा। अपनी पहचान दिखाने के लिए इन 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाना होगा। 1.आधार कार्ड 2.मनरेगा जॉब कार्ड 3.ड्राइविंग लाइसेंस, 4.पैन कार्ड 5.भारतीय पासपोर्ट 6.फोटो सहित पेंशन दस्तावेज 7. केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र 8. बैंक डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, 9. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, 10. श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड 11. सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र 12. भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी।

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