प्रयागराज(हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस कांड में न्यायिक जांच कराने के लिए दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई से इन्कार कर दिया। बबिता उपाध्याय की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर यह आदेश चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर व जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है।
याचिका में मांग की गयी थी कि कोर्ट जिला प्रशासन को आदेश जारी करे कि पीड़ित परिवार से जनता व मीडिया को मुलाकात करने से न रोका जाय। कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार करते हुए कहा कि लखनऊ बेंच इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है। ऐसे में एक ही मामले को लेकर इस याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता। याचिका में यह भी मांग की गयी थी कि सरकार गैंग रेप पीड़ितों व उनकी हत्या के मुआवजा के लिए एक नीति बनाए। कोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए निस्तारित कर दिया कि याची चाहे तो अपनी मांग को लेकर लखनऊ बेंच में अर्जी चल रही केस में दायर कर सकता है। मालूम हो कि लखनऊ बेंच में पारित आदेश के बाद सरकार ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है।
हाथरस कांड मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई से हाईकोर्ट का इन्कार
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