उप्र में चयनित 31,277 प्राथमिक अध्यापकों की तैनाती समयबद्ध रूप से किये जाने के निर्देश

-31 अक्टूबर से 03 नवम्बर तक सभी अध्यापक विद्यालयों में ग्रहण करेंगे कार्यभार  

 लखनऊ (हि.स.)।    उत्तर प्रदेश शासन द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 पदों के सापेक्ष चयनित 31,277 सहायक अध्यापकों की तैनाती समयबद्ध रूप से एक समय-सारिणी के अनुसार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा इस सम्बन्ध में बुधवार को शासनादेश जारी किया गया। 
शासन द्वारा जारी समय-सारिणी के अनुसार 26 से 28 अक्टूबर तक जनपदों में काउंसलिंग का आयोजन होगा। इसके बाद 29 से 30 अक्टूबर तक नवचयनित सहायक अध्यापकों को विद्यालय आवंटन की कार्यवाही तथा 31 अक्टूबर से 03 नवम्बर तक अध्यापकों द्वारा विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने अपने पत्र के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश तथा महानिदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश को निर्देशित भी किया है। पत्र में कहा गया है कि इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय कि किसी भी विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 में विहित छात्र-अध्यापक अनुपात के अनुसार ही अध्यापकों की तैनाती की जाय। किसी भी स्थिति में नवचयनित अध्यापकों की तैनाती ऐसे विद्यालयों में नहीं की जायेगी, जहां पूर्व से ही नियमावली 2011 के मानकों के अनुरूप अध्यापक तैनात हों।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि नवचयनित अध्यापकों की तैनाती अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 (अद्यतन संशोधित-2010) एवं तद्विषयक निर्गत शासनादेशों के अनुसार परिषदीय विद्यालयों में की जाए। समस्त कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता के साथ जिलाधिकारी के निर्देशन में तैनाती नियमावली 2008 (यथा संशोधित 2010) में प्राविधानित तैनाती समिति द्वारा सम्पन्न करायी जाए। विद्यालय आवंटन हेतु जनपद स्तर पर आयोजित काउंसलिंग में नव चयनित अध्यापक अथवा अध्यापिका का व्यक्तिगत रूप से वैधानिक पहचान पत्र के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है। काउंसलिंग स्थल पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में निर्गत गाइड लाइन्स का भी पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और इस संबंध में समस्त आवश्यक तैयारियां पूर्व से ही करा ली जाए।
 

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