आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक-2020 पर लगी संसद की मुहर
नई दिल्ली (हि.स.)। संसद ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक-2020 को मंजूरी दे दी। राज्यसभा में विपक्षी दलों की गैरमौजूदगी में इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक में अनाज, तिलहन, खाद्य तेल, दलहन, आलू और प्याज को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक संबंधित अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है। इस अध्यादेश को 5 जून 2020 को जारी किया गया था। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद यह कानून लागू हो जाएगा।
राज्यसभा में मंगलवार को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे ने इस विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। इसके बाद सदन में इस पर विपक्ष की गैर मौजूदगी में ही चर्चा हुई। चर्चा का जबाव देते हुए दानवे ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से कृषि क्षेत्र में संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाया जा सकेगा, किसान मजबूत होगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार करने के लिये मुख्यमंत्रियों की एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया था।