योगी पर झूठा केस कराने वाले परवेज परवाज को गैंगरेप में उम्रकैद

प्रादेशिक डेस्क

गोरखपुर। जिला अदालत ने दो साल पुराने गैंगरेप के मामले में चर्चित परवेज परवाज और महमूद उर्फ जुम्मन बाबा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगा है। जुर्माने की कुल धनराशि में से 40 हजार रुपए पीड़ित महिला को पुनर्वास के लिए दिए जाएंगे। दोनों आरोपियों को 2018 में गिरफ्तार किया गया था। परवेज परवाज वही है, जिसने 2007 में गोरखपुर में हुए दंगे के दौरान धार्मिक उन्माद फैलाने का तत्कालीन सांसद और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित 12 लोगों के खिलाफ अदालत के जरिए मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि उसने सबूत के तौर पर कोर्ट में जो डीवीडी पेश की थी लैब टेस्ट के बाद उसमें छेड़छाड़ की बात सामने आई थी। फजीवाड़ा पकड़े जाने के बाद उस मामले में भी कोर्ट के आदेश पर परवेज परवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
2018 में गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र में सब्जी की दुकान चलाने वाली एक महिला ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 13 सितंबर की रात वह दुकान बंदकर घर लौट रही थी। रास्ते में एक मजार के पास परवेज परवाज और जुम्मन ने उसे पकड़कर लिया और सुनसान स्थान पर ले गए। दोनों ने जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद एसएसपी के निर्देश पर महिला थानेदार को विवेचना सौंपी गई। पुलिस द्वारा कराए गए चिकित्सकीय परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि हो गई। इस बीच कोर्ट में पेश किए जाने पर भी महिला ने अपने साथ सामूहिक दुष्कर्म होने का बयान दर्ज कराया। इसके बाद सितम्बर 2018 में पुलिस ने नखास चौराहे के पास से परवेज परवाज को गिरफ्तार कर लिया था।

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