बलरामपुर : शॉपिंग मॉल खोलने के नाम पर महिला से 54 लाख रुपये की ठगी

पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक से की शिकायत

बलरामपुर। शॉपिंग मॉल खोलने के नाम पर 54 लाख 50 हजार रुपये ठगी की शिकार महिला हो गई है। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक से मामले की शिकायत करते हुए जांच की मांग की है। 
तुलसीपुर निवासी रूपम आर्य ने रविवार को पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि बीते महीने इंटरनेट पर डिजीटल बिग मार्ट रिटेल प्राइवेट लि. कम्पनी का विज्ञापन देखा। जिसके ब्राउजर्स में उक्त कम्पनी के व्यापार के बारे में वर्णित था। उसमें कम्पनी द्वारा अपने आपको डिपार्टमेन्ट मार्ट खोलने की एजेन्सी के बारे में लिखा था। जिसको देखकर उसने अपनी रिटेल स्टोर चरनगहिया तुलसीपुर में एक डिपार्टमेन्ट शॉप खोलने के लिये कम्पनी के टोल फ्री नम्बर पर सम्पर्क किया तो बताया गया कि यह रेपुटेड कम्पनी है। जो लोगों को डिपार्टमेन्ट स्टोर खोलने की एजेन्सी देती है। डिपार्टमेन्टल स्टोर खोलने के उद्देश्य से पति अभय देव आर्या के साथ कम्पनी के रजिस्टर्ड आफिस गुड़गांव हरियाणा गयी। वहां पर नेहा चौहान, शरद मिश्रा उर्फ शरद चन्द्र त्रिपाठी, अजय शर्मा से मुलाकात हुई। इन सबने कम्पनी के बारे में बताते हुए एक एग्रीमेन्ट का प्रारूप दिया तथा बताया कि एजेंसी लेनी हो तो 50 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करना होगा तथा रजिस्ट्रेशन के लिए चार लाख पचास हजार रुपये जमा करने होंगे। एग्रीमेंट के पश्चात अपने इलाहाबाद बैंक शाखा तुलसीपुर का चेक के द्वारा 54 लाख 50 हजार रुपये कम्पनी सीबीएम रिटेल प्रा.लि. को भुगतान किया। इन लोगों के बताने के मुताबिक शॉपिंग मॉल बनवा कर अगले प्रक्रिया के लिए महीने भर तक इंतजार किया। काफी दिनों तक कम्पनी की और कोई रिस्पांस न मिलने पर शक हुआ तो कम्पनी के आफिस की जानकारी ली तो मालूम चला कि सभी फरार है। सभी लोग इसी तरह से अन्य राज्यों में भी ठगी कर चुके है। इन लोगों में नेहा चौहान से मोबाइल पर बात होने पर जान से मारने की धमकी भी मिली। पीड़िता ने रविवार को स्थानीय थाना तथा पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए जांच की मांग की है। 
तुलसीपुर प्रभारी निरीक्षक इकरार अहमद ने बताया कि मामले की जांच कर कार्यवाही की जाएगी। 

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