दिव्यांग जनों को लघु व्यवसाय करने हेतु विभाग द्वारा ऋण आवेदन
संवाददाता
बलरामपुर। मुख्य विकास अधिकारी अमनदीप डुली ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन विकलांग कल्याण द्वारा दिव्यांगजनों को लघु व्यवसाय करने हेतु विभाग द्वारा दुकान निर्माण/संचालन योजनान्तर्गत दिव्यांगजनों को खोखा/गुमटी/हाथ ठेला आदि व्यवसाय करने हेतु पात्र लाभार्थियों को धनराशि 20,000 रुपए ऋण के रूप में देय है। जिसमें से 15,000 रुपए की धनराशि ऋण के रूप में एवं 5000 रुपए की धनराशि अनुदान के रूप में देय है। धनराशि 10,000 रुपए मात्र ऋण के रूप में देय है जिसमें 7500 रुपए की धनराशि ऋण के रूप में एवं 2500 रुपए धनराशि अनुदान के रूप में देय है। उन्होंने कहा कि दुकान निर्माण/संचालन ऋण योजनान्तर्गत वेबसाइट ीजजचरूकपअलंदहरंदकनांदण्नचेकबण्हवअण्पद पर ऑनलाइन आवेदन जनसेवा केन्द्र/साइबर कैफे से किया जाना है। जनपद बलरामपुर में 08 लक्ष्य निर्धारित किये गये है। जिसका लाभ इच्छुक दिव्यांगजन विभागीय वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भर कर योजना का लाभ उठा सकते है। इस संबन्ध में अधिक जानकारी के लिये जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के मोबाइल नम्बर 9452733260 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।