UP News : शस्त्र लाइसेंस के मामले में डीएम को जवाब के लिए समय
– अतीक के गुर्गे से जान का खतरा होने पर मांगा है पिस्टल लाइसेंस
प्रयागराज(हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के गुर्गों से जान का खतरा होने के कारण शस्त्र लाइसेंस की मांग की बेनीगंज निवासी कमलेश कुमार पटेल की अर्जी को आदेश के बावजूद न निस्तारित करने के मामले में डीएम भानुचंद्र गोस्वामी के जवाब के लिए सरकारी वकील को समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है।
याची के अधिवक्ता का कहना है कि कोर्ट ने जिलाधिकारी प्रयागराज को चार महीने के अंदर पिस्टल लाइसेंस देने के सन्दर्भ में निर्णय लेने का आदेश किया था। अधिवक्ता सुनील चौधरी ने कोर्ट को बताया कि याची ने शस्त्र लाइसेंस का आवेदन इसलिए किया कि पूर्व सांसद अतीक अहमद के गुर्गे तोता ने पेशी में आने पर बिकी हुई जमीन का पैसा देने और पैसा न देने पर परिवार समेत याची को मारने की धमकी दी थी।
इससे पहले याची की पत्नी रामसखी की याचिका पर कोर्ट के आदेश पर शासकीय व्यय पर परिवार को सुरक्षा मिली है। याची को अतीक अहमद, तोता व अन्य के खिलाफ दर्ज मुक़दमे की पैरवी के लिए न्यायालय व जमीनों की देखरेख के लिए जाना पड़ता है। उसे अपनी सुरक्षा के लिए पिस्टल लाइसेंस की सख्त जरूरत है।