UP news : दिलीप मिश्रा के हॉस्टल ध्वस्तीकरण मामले में हाईकोर्ट ने पीडीए व सरकार से मांगा जवाब
प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व ब्लाक प्रमुख दिलीप मिश्र की पत्नी अर्चना मिश्रा का नैनी यूनाइटेड कालेज के सामने स्थित छात्रों के हॉस्टल ध्वस्तीकरण मामले में प्रयागराज विकास प्राधिकरण व राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने अर्चना मिश्रा की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता का कहना है कि हॉस्टल को अवैध बताकर ध्वस्तीकरण से पूर्व पीडीए ने इस सम्बंध में कोई नोटिस जारी नही की और न ही ध्वस्त करने का आदेश पारित किया। याचिका में प्रशासन पर दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही करने का आरोप लगाया गया है। याची का कहना है कि एरिया में कई अवैध निर्माण है। उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। केवल याची के विरूद्ध राजनैतिक दुश्मनी के चलते कार्यवाही की जा रही है।