UP News:परिषदीय शिक्षकों के अन्तर जनपदीय तबादले में नया पेंच
परिषद ने लगाई नई शर्ती, निरस्त होंगे सैकड़ों आवेदन
प्रादेशिक डेस्क
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत हजारों शिक्षकों का अंतर जिला तबादला आवेदन निरस्त हो रहा है। परिषद ने 2019 और 2020 में आवेदन करने वाले सभी शिक्षकों पर सेवा अवधि अनिवार्य की है। जिन शिक्षकों का पांच साल और शिक्षिकाओं की दो साल की सेवा अवधि पूर्ण नहीं है उनके आवेदन निरस्त होंगे। दूसरी बार अंतर जिला तबादले का लाभ केवल उन्हीं शिक्षिकाओं को मिलेगा, जिनका विवाह पूर्व तबादला हुआ था या फिर शिक्षक खुद या दंपती असाध्य रोग से ग्रसित है।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बीएसए को अंतर जिला तबादले के लिए नए निर्देश जारी किया है। असल में हाई कोर्ट में दिव्या गोस्वामी की याचिका पर आए फैसले के बाद शिक्षकों से 18 से 21 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इसमें ऐसे शिक्षकों ने भी दूसरी बार तबादला चाहा है, जो कोर्ट के निर्देश और शासनादेश के अनुरूप नहीं है। इसीलिए सचिव ने आवेदन का सत्यापन या निरस्त करने के लिए पांच बिंदु भेजे हैं। यह कार्य काउंसिलिंग व आवेदन के सत्यापन में करना है। हाई कोर्ट ने शिक्षक की सेवा अवधि पांच साल व शिक्षिका की दो साल अनिवार्य किया है। इसका अनुपालन सभी श्रेणी के शिक्षकों पर होगा। हालांकि उसकी गणना 17 दिसंबर 2020 तक की जाएगी। सचिव ने निर्देश दिया है कि शिक्षिका खुद या शिक्षक दंपती गंभीर रोग से ग्रसित है तो उनके आवेदन पत्र व अभिलेखों का परीक्षण करके सत्यापन या निरस्त किया जाए। इसी तरह से अब तक लिए गए सभी आवेदनों का परीक्षण किया जाए। ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा अवधि पांच साल व शिक्षिका दो साल से कम है। उनके आवेदनपत्रों को एनआइसी की ओर से चिन्हांकित करके बीएसए के पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा रहा है। यह भी निर्देश है कि भारतीय सेना, अर्द्घसैनिक बल, दिव्यांग और एकल माता-पिता श्रेणी के अध्यापकों की ओर से दूसरी बार तबादले के लिए प्रस्तुत आवेदन को बीएसए परीक्षण के बाद निरस्त किया जाए।
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