SC ने BJP, कांग्रेस समेत आठ दलों पर ठोंका जुर्माना

उम्मीदवारों के आपराधिक केसों का ब्योरा नहीं किया सार्वजनिक

नेशनल डेस्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में देश की कई राजनीतिक पार्टियों पर जुर्माना लगाया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस और सीपीआई, एनसीपी समेत कुल आठ दलों पर यह जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बीजेपी और कांग्रेस पर एक लाख रुपया जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और सीपीएम पर पांच लाख रुपया का जुर्माना लगाया है। दरअसल बिहार चुनाव के दौरान अपने प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड मीडिया में प्रकाशित न करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 पार्टियों को अपने आदेश का पालन न करने के लिए अवमानना का दोषी माना है। इसके बाद अदालत ने जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई पर 1-1 लाख का जुर्माना किया है। इसके अलावा, सीपीएम और एनसीपी पर 5-5 लाख का जुर्माना लगाया है। शीर्ष अदालत ने अपने अहम निर्देश में कहा है कि सभी राजनीतिक दल अपनी वेबसाइट पर प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी डालें। अदालत ने चुनाव आयोग से भी कहा है कि वो ऐप बनाएं, जहां मतदाता ऐसी जानकारियां देख सकें। अदालत ने इसके साथ ही यह भी कहा है कि पार्टी प्रत्याशी चुनने के 48 घंटे के भीतर आपराधिक रिकॉर्ड मीडिया में प्रकाशित करें। आदेश का पालन न होने पर आयोग सुप्रीम कोर्ट को सूचित करने का आदेश भी दिया गया है। इधर उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अपने एक और अहम आदेश में कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत आरोपी कानून निर्माताओं के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों को लोक अभियोजक, उच्च न्यायालयों की अनुमति के बिना वापस नहीं ले सकते। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने यह भी कहा कि वह नेताओं के विरुद्ध दर्ज मामलों की निगरानी करने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक विशेष पीठ की स्थापना पर भी विचार कर रही है।

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