लखनऊ (हि.स.)। दो से अधिक लाइसेंसी असलहा रखने पर गैर कानूनी माना जायेगा। साथ ही साथ जिन लोगों के पास दो से अधिक शस्त्र हैं, उनको हर हाल में 13 दिसम्बर तक सरेंडर करना होगा। ऐसा न करने वालों पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। लखनऊ में करीब साठ हजार शस्त्र लाइसेंस हैं। इनमें से करीब एक हजार ऐसे लाइसेंसधारक हैं, जिनके पास दो से अधिक असलहे हैं।
जिला प्रशासन ने सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को यह सूचित किया है कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी गजट के अनुसार 13 दिसम्बर 2019 एवं आर्म्स एक्ट के तहत 1959 की धाराओं में संशोधन के बाद नए प्रावधान जोड़े गए हैं।
इसी संशोधन की वजह से अगर किसी शस्त्र लाइसेंस धारक के पास दो से अधिक शस्त्र हैं तो उसे एक शस्त्र को थाना, आर्म्स डीलर में जमा कर लाइसेंस सरेंडर करना होगा। तीसरा शस्त्र जमा करने की अंतिम तारीख 13 दिसम्बर तक रखी गयी है। प्रशासन की ओर से दिए गये समय पर अगर असलहा नहीं जमा किया तो फिर शस्त्र धारक के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। असलहे को गैर कानूनी मानते हुए मुकदमा भी दर्ज होगा।
Lucknow News : दो से अधिक लाइसेंसी असलहे तो तीसरा करना होगा सरेंडर
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