Lucknow News :फेसबुक संचालित करना सिविल अधिकार नहीं, आईपीएस अफसर का वाद खारिज
लखनऊ (हि.स.)। सिविल जज जूनियर डिवीजन लखनऊ इला चौधरी ने वरिष्ठ आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट यूआरएल https://Facebook.com/amitabhthakurlko को समाप्त किये जाने के खिलाफ दायर वाद खारिज कर दिया है।
फेसबुक ने 24 सितम्बर 2020 को अमिताभ के फेसबुक अकाउंट को अस्थायी रूप से बाधित किया था, जिस पर अमिताभ ने अपना पक्ष रखा। लेकिन फेसबुक ने उनके पक्ष को अस्वीकार करते हुए 27 सितम्बर को उनका अकाउंट यह कहते हुए समाप्त कर दिया कि उनके द्वारा सामुदायिक मान्यताओं का पालन नहीं किया गया।
अमिताभ ने वाद में कहा था कि फेसबुक ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने सामुदायिक मान्यताओं का किस प्रकार उल्लंघन किया। उन्होंने हमेशा फेसबुक के सामुदायिक मान्यताओं का पूरा ध्यान रखा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय किन्ही गलत सूचनाओं पर आधारित दिखता है। इसलिए उन्होंने अपना अकाउंट तत्काल बहाल करने, अकाउंट बाधित करने का कारण बताने तथा एक वाजिब क्षतिपूर्ति दिए जाने की मांग की थी।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वादी के अधिवक्ता द्वारा बहस में ऐसा कोई तर्क या नियम अपने पक्ष में पेश नहीं किया गया जिससे प्रतीत हो कि फेसबुक पर खाता खोलने के बाद आजीवन उसका निर्बाध उपयोग किया जा सकता है अथवा फेसबुक खाता संचालित करने का उसका सिविल अधिकार हो।
कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि वादी के किस सिविल अधिकार का हनन हुआ, जिसके कारण यह सिविल वाद करना पड़ा। इसलिए कोर्ट ने वाद को पोषणीय नहीं बताते हुए वाद खारिज कर दिया।