IPS अफसर ने कोरोना टेस्ट रिपोर्ट लीक होने के मामले में सीजेएम कोर्ट में किया वाद दायर

लखनऊ। वरिष्ठ आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने अपने व अपने परिवार के कोविड टेस्ट से संबंधित फोटो व रिपोर्ट लीक होने के संबंध में थाना गोमतीनगर द्वारा मुकदमा दर्ज करने से मना करने के बाद स्पेशल सीजेएम कोर्ट कस्टम लखनऊ में वाद दायर किया है। स्पेशल सीजेएम सुनील कुमार द्वितीय ने थाना गोमतीनगर से 14 सितम्बर 2020 कोर्ट में आख्या मांगी है।
अपने वाद में अमिताभ ने कहा कि 27 अगस्त को कोविड टेस्ट टीम ने टेस्ट के दौरान उन लोगों के फोटो लिए और बताया कि कोविड पॉजिटिव हो तो 24-48 घंटे में कमांड सेण्टर से बताया जायेगा, कोविड नेगेटिव होने पर फोन नहीं आयेगा, खुद सीएमओ लखनऊ कार्यालय से मालूम करना होगा। इसके बाद शाम 07.13 पर कई निजी ट्वीटर हैंडल से ट्वीट हुआ कि उनमें कोई कोविड पॉजिटिव नहीं आया है। साथ ही अमिताभ की पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर तथा दोनों बच्चों के टेस्ट के समय के फोटो भी पोस्ट किये थे। थाने ने सरकारी जांच होने के कारण फोटो सार्वजनिक होने को कोई अपराध नहीं होना बताया। इससे असहमत होते हुए वाद में कहा गया है कि टेस्ट टीम द्वारा रिकार्ड के लिए लिया गया फोटो किसी भी स्थिति में गैर-सरकारी व्यक्ति को लीक नहीं किया जा सकता है और यह निजता के हनन के साथ गंभीर आपराधिक कार्य भी है। 

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