Gonda News: वाहन चोर को तीन वर्ष का कारावास
जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वाहन चोरी के एक मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास व 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार, बीते 17.03.2017 को छपिया थाना क्षेत्र के अन्तर्गत एक वाहन चोरी की घटना होने पर पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान मंगल उर्फ तूफानी पुत्र राम निहाल निवासी ग्राम लब्दहा थाना हर्रैया जनपद बस्ती को चोरी की मोटर साईकिल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना छपिया के पैरोकार कांस्टेबल महेश कुमार द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीन वर्ष यह सजा सुनाई।
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जानकी शरण द्विवेदी
सम्पादक
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