Gonda News : राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराएं अधिकाधिक वाद

संवाददाता

गोण्डा। राष्ट्रीय लोक अदालत में यातायात, लघु अपराधिक प्रकरण, नगर पालिका आदि से संबंधित मामलों एवं बैंक मामले धारा 138 पराक्रम लिखित अधिनियम वाद आदि (लंबित एवं प्री लिटिगेशन मामले) के साथ-साथ आवश्यकतानुरूप सभी सुलह योग्य आपराधिक वादों, सिविल वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर मामले, परिवारिक वादों, स्टांप वादों, उपभोक्ता फोरम वादों, राजस्व वादों, चकबंदी वादों, श्रम मामलों, मध्यस्थम प्रकरणों, नगर पालिका नगर निगम टैक्स वसूली आदि को पक्षकारों की सहमति से लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विद्युत अधिनियम के अंतर्गत सुलह योग्य वाद, धारा 446 दप्रस संबंधी मामले, पब्लिक प्रिमिसेज एक्ट संबंधी मामले उत्तराधिकार संबंधी मामले, आयुध अधिनियम के उपयुक्त प्रकरण, बीमा संबंधी बाद, स्थानीय विधियों के अंतर्गत प्रकरण, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान, मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत चालान, उत्तर प्रदेश एवं वाणिज्य अधिनियम के अंतर्गत चालान, चलचित्र अधिनियम के अंतर्गत, आबकारी अधिनियम संबंधी वाद, गैम्बलिंग एक्ट के अंतर्गत चालान, नगर निगम नगर पालिका के अंतर्गत चालान, विकास प्राधिकरण के अंतर्गत चालान, मेड़बंदी एवं दाखिल खारिज वाद, मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, प्री-लिगिटेशन प्रकरण, मनरेगा प्रकरण, शिक्षा का अधिकार संबंधी प्रकरण, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र से संबंधित प्रकरण, एवं अन्य प्रकार के वादों प्रकरणों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर तथा अर्थदंड आरोपित करके किया जाएगा। आम जन मानस से अपील है कि आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में सुलह समझौता के आधार पर वादों का निस्तारण कराते हुए लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठायें।

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