Gonda News : मिलावटी खाद्य पदार्थ बेंचने में फंसे 15 दुकानदार

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने व बिना पंजीकरण कराए कारोबार करने के आरोप में 15 दुकानदार फंस गए हैं। अपर जिलाधिकारी/न्याय निर्णायक अधिकारी न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए उन पर 6.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए वसूली के आदेश दिए हैं। जुर्माने की राशि जमा न करने पर भू-राजस्व की तरह वसूली कराने के आदेश दिए गए हैं। सहायक आयुक्त (खाद्य) विनय कुमार सहाय ने बताया कि पिछले दिनों खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने अलग-अलग दुकानों पर छापेमारी करके खाद्य पदार्थ के नमूने लिए थे। जांच के दौरान रसगुल्ला, बिस्किट, गाय का दूध, छेना, हल्दी, कलाकंद, मिश्रित दूध, पेड़ा, कोकोनेट बिस्किट व कुटटू का आटा अधोमानक पाया गया। इसके बाद न्याय निर्णायक अधिकारी न्यायालय/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की अदालत पर वाद प्रस्तुत किया गया। एडीएम सुरेश कुमार सोनी ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए 15 दुकानदारों पर 6.35 लाख रुपये का अर्थ दंड लगाया है।

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उन्होंने बताया कि जिन दुकानदारों पर अर्थदण्ड लगाया गया है, उनमें कर्नलगंज तहसील के ग्राम सोनहरा निवासी विनोद कुमार पर 50 हजार, वजीरगंज के सरायखत्री निवासी राम अवतार पर 40 हजार, मनकापुर के जवाहरनगर निवासी वारिसी अली पर 30 हजार, मछली बाजार के राजेश कुमार पर 30 हजार, सदर तहसील के ग्राम नकहा निवासी पवन कुमार पांडेय पर 30 हजार, कर्नलगंज के परसनपुरवा निवासी विजय कुमार दीक्षित पर 50 हजार, बभनजोत के पिपरा अदाई निवासी राजेंद्र प्रसाद पर 40 हजार, झिलाही बाजार में मौर्या मिष्ठान भंडार पर 50 हजार, नवाबगंज रेहली निवासी दिनेश कुमार पर 50 हजार, रुपईडीह के उसरैना निवासी तहसीलदार दुबे पर 40 हजार, सदर तहसील के गौड़ारीपुरवा निवासी शोभाराम पर 40 हजार, रगड़गंज के महेश कुमार मोदनवाल पर पर 40 हजार, ज्ञानपुर के दुर्गा प्रसाद पर 30 हजार, बेलसर के डिड़सिया कला निवासी राम कुमार मौर्य व वीके ट्रेडर्स पर 30-30 हजार रुपये, सदर तहसील के भदुआ तरहर निवास पवन कुमार मिश्र पर 60 हजार रुपये शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अदालत द्वारा जुर्माने की धनराशि 30 दिन के अंदर जमा न करने पर भूराजस्व की भांति वसूली करने के लिए जारी जारी कर दी जाएगी।

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जानकी शरण द्विवेदी
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