Gonda News: दुष्कर्म के आरोपी को हुई सात वर्ष का कारावास व जुर्माना
जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। जिले के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) द्वारा एक किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी युवक को सात वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के अन्तर्गत एक गांव की निवासी किशोरी से बीते 21.10.16 को उसके घर में घुसकर विनीत सिंह पुत्र शिव शंकर सिंह निवासी ग्राम वैश्वपुरवा डिक्सिर थाना उमरी बेगमगंज ने दुष्कर्म किया था। प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा। सत्र परीक्षण के दौरान इस जघन्य अपराध की घटना को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा मुकदमे में प्रभावी पैरवी कराई गई। मॉनिटरिंग सेल व थाने के पैरोकार हेड कांस्टेबल दीनबन्धु दूबे द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अल्प समय में ही उक्त अभियुक्त को न्यायालय द्वारा यह सजा सुनाई गई।
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जानकी शरण द्विवेदी
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