Gonda News : कोविड नियंत्रण को लेकर DM ने जारी की विस्तृत गाइड लाइन
मास्क का प्रयोग करने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जनपद वासियों से अपील
संवाददाता
गोण्डा। जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने कोरोना के चार नए मरीजों के पाए जाने पर जनसामान्य से अपील की है कि वे कोविड प्रोटोकाल, सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करें। इस सम्बन्ध में विस्तृत गाइड लाइन जारी करते हुए डीएम ने निर्देश दिए है कि सार्वजनिक स्थानों पर प्रभावी रूप से मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित की जायेगी और इसे सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी लगातार अनुश्रवण करेंगे। इसके अलावा कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए रात्रि 11 बजे से प्रातः 05 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि आवश्यक सेवायें एवं मालवाहक वाहन, एम्बुलेंस आदि को आने-जाने की अनुमति होगी, साथ ही कोविड से जुड़े कार्मिक, पुलिसकर्मी और रात्रि उद्योगों से सम्बन्धित कर्मियों को उनकी आई.डी. के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जायेगा तथा बिना मास्क के कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान नहीं देगा। शापिंग माल्स, सुपर मार्केट में बिना मास्क विचरण किया जाना प्रतिबंधित रहेगा एवं शापिंग माल्स व सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनिटाइजर की व्यवस्था व कोविड हेल्प डेस्क के साथ ही खोलने की अनुमति होगी। जनपद के शहरी वार्डों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में गठित निगरानी समितियां तत्काल प्रभाव से एक्टिव हो जायेंगी। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी के परामर्श से विकास विभाग एवं नगर विकास विभाग द्वारा तत्काल निर्देश जारी किये जायेंगे, जिसका जनपद स्तर पर प्रतिदिन अनुश्रवण किया जायेगा। समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन होगी। शादी व बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम 200 से अनधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनिटाइजर का उपयोग एवं कोवि-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर ही की जाएगी व खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउंड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी सैनिटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी तथा आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के साथ प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन किया जायेगा। इसके साथ ही सभी आयोजकों द्वारा ऐसे कार्यक्रमों की सूचना अनिवार्य रूप से सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी को लिखित रूप से उपलब्ध करवायी जायेगी। उन्होने स्पष्ट किया कि आयोजकों की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि ऐसे कार्यक्रमों में वह कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
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जनपद में विदेश से आने वाले यात्रियों द्वारा भारत सरकार की गाइड लाइन्स का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। हाई रिस्क वाले देशों के यात्रियों का अनिवार्य रूप से आरटी पीसीआर टेस्ट एवं अन्य देशों के भी विदेशी यात्रियों का रैंडम सेम्पल लेकर आर.टी.पी.सी.आर टेस्ट प्रभावी रूप से कराये जाने का उत्तरदायित्व स्वास्थ्य विभाग का होगा। आने वाले विदेशी यात्रियों की सूचना शहरी व ग्राम निगरानी समितियों द्वारा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग को अनिवार्य रूप से उसी दिन दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इसी प्रकार जनपद में अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों के सम्बन्ध में सूचना निगरानी समितियों द्वारा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग को अनिवार्य रूप से उसी दिन दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कि उनका आरटी पीसीआर टेस्ट कराया जा सके। इसके अतिरिक्त जनपद के रेलवे एवं बस स्टेशनों पर लगायी गयी टीमों द्वारा एण्टीजन टेस्टिंग की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी एवं संदिग्ध यात्रियों का विवरण लेकर आरटी पीसीआर टेस्ट सुनिश्चित कराया जायेगा। जनपद के समस्त स्कूल, कॉलेजों तथा शिक्षण संस्थानों के प्रबंधक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल व कालेजों में छात्रों में मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ सेनेटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायी जायेगी. जनपद में कोरोना के रोकथाम हेतु स्थायी एवं अस्थायी निजी बसों के सम्बन्ध में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा निजी बस ऑपरेटरों से समन्वय स्थापित कर निजी व प्राइवेट बसों में कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए सूचना परिवहन मुख्यालय पर प्रेषित की जायेगी। जनपद की समस्त औद्योगिक इकाईयों को रात्रिकालीन कर्फ्यू से पूर्णतया छूट रहेगी। निर्देशों के अनुपालन में किसी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए सम्बन्धित के विरुद्ध महामारी नियंत्रण अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम, 2020 की सुसंगत धाराओं, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 व भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के आदेश जारी किए हैं।
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