Gonda News : कोटेदार समेत तीन के खिलाफ EC एक्ट की FIR
संवाददाता
गोंडा। जिले के इटियाथोक थाने की पुलिस द्वारा दो दिन पूर्व पकड़े गए 50 बोरी खाद्यान्न के मामले में एक कोटेदार समेत तीन लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी सुरेन्द्र यादव ने आज यहां बताया कि बीते 17 मई को ग्रामीणों की सूचना पर इटियाथोक थाने की पुलिस ने बाजार में बिकने जा रहे खाद्यान्न को वाहन संख्या यूपी 43 एटी/1280 समेत अपने कब्जे में ले लिया था। जिलाधिकारी के निर्देश पर उन्होंने प्रकरण की जांच के लिए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी प्रथम भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में पूर्ति निरीक्षक गण अतुल कुमार श्रीवास्तव, चन्दन कुमार एवं हरिवंश यादव की टीम बनाकर थाना परिसर में खड़े वाहन पर लदे खाद्यान्न की जांच के लिए मौके पर भेजा था। अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच किया तो पाया कि पिकअप गेहूं 16 बोरी व चावल 34 बोरी लदा हुआ है। जांच के दौरान पता चला कि विकास खण्ड इटियाथोक के ग्राम पंचायत हरदैंया भटपुरवा के उचित दर विक्रेता हीरालाल द्वारा अपने सहायक वीरेन्द्र कुनार उर्फ जगलाल निवासी ग्राम पंचायत हरदैंया भटपुरवा के साथ ड्राइवर राजेश कुमार पुत्र श्याम लाल निवासी ग्राम पंचायत भटपी (ओरीपुरवा) विकास खण्ड रुपईडीह के सहयोग से कालाबाजारी हेतु भेजा गया था। ऐसी दशा में उन तीनों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 की धारा 3/7 के अन्तर्गत इटियाथोक थाने में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है।
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