Gonda News: पूर्व प्रधान पर अदालत ने किया 25 हजार का जुर्माना
संवाददाता
धानेपुर, गोण्डा। जालसाजी व गबन के आरोपी पूर्व प्रधान पर उच्च न्यायालय ने 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार, मुजेहना विकास खंड के ग्राम पंचायत बेसहू पुर का है। यहां के पूर्व प्रधान व अन्य सहयोगियों द्वारा जालसाजी करके बिना कार्य कराए ही लाखों का गबन कर लिया। इसकी शिकायत ग्रामवासी देवी प्रसाद चौबे द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों से की गई। कार्यवाही न होने पर देवी प्रसाद द्वारा न्यायालय का शरण लिया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा देवी प्रसाद के प्रार्थना पत्र पर 14/2021 अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471, 409 दर्ज कराया। गिरफ्तारी से बचने के लिए अभियुक्त सुरजीत कुमार चतुर्वेदी द्वारा उच्च न्यायालय में वाद संख्या 2924/2021 दायर किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी पर रोक न लगाकर याचिका खारिज कर दिया गया। पुनः सुरजीत कुमार ने अपने पिता का शपथ पत्र दाखिल करवाकर रिट संख्या 2924/2021 के तथ्यों को छिपाकर तथा अपने नाम में संशोधन करके सुरजीत कुमार चतुर्वेदी न लिखकर केवल सुरजीत कुमार लिखाकर न्यायालय में गिरफ्तारी पर रोक का आदेश प्राप्त कर लिया। देवी प्रसाद चौबे के प्रार्थना पत्र पर उच्च न्यायालय द्वारा अपराध संख्या 14/2021 व 166/2021 पर गिरफ्तारी पर रोक न लगा याचिका खारिज कर दिया तथा पूर्व प्रधान सुरजीत कुमार चतुर्वेदी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अब अभियुक्त की गिरफ्तारी का इंतजार है।
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