जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट मोहम्मद नेवाज अहमद अंसारी ने हत्या के एक मामले में दो अभियुक्तों को उम्र कैद व बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) घनश्याम पांडेय ने बताया कि छपिया थाने के नरौचा निवासी जितेंद्र वर्मा ने 19 जनवरी 2016 को स्थानीय थाने पर इस आशय से रिपोर्ट दर्ज कराया था कि आरोपी जय प्रकाश वर्मा, दीनदयाल वर्मा, मस्तराम वर्मा और विंदेश्वरी वर्मा ने उसके भतीजे सुनील का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी है। मामले की विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित किया गया। सत्र परीक्षण के दौरान मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी जय प्रकाश व दीनदयाल को मामले में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद तथा 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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जानकी शरण द्विवेदी
सम्पादक
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