Gonda News : दूसरे की डिग्री के सहारे नौकरी कर रहे शिक्षक की जमानत अर्जी निरस्त

जानकी शरण द्विवेदी

गोण्डा। विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) मीता सिंह ने दूसरे की डिग्री लगाकर नौकरी करने वाले एक फर्जी अध्यापक की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) घनश्याम पांडेय ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी ओंकार नाथ वर्मा ने 18 नवंबर 2019 को नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा गया था कि अलीगढ़ जिले के थाना पिसावां क्षेत्र स्थित चींटी निवासी दिनेश शर्मा सही अध्यापक हैं। इनकी डिग्री का उपयोग करते हुए मुरादाबाद जिले के चौक बाजार निवासी दिनेश शर्मा, गोण्डा के नवाबगंज ब्लॉक क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय रेहली में प्रधानाध्यापक के पद पर नौकरी कर रहा था। फर्जी डिग्री के मामले की जांच जब पुलिस ने की तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। मुरादाबाद में जिस पते का दिनेश शर्मा द्वारा जिक्र किया गया था, वहां पर इस नाम का कोई था ही नहीं। ऐसे में पुलिस ने अभिलेखों में दर्ज मोबाइल नंबर का सहारा लिया। पड़ताल के बाद पाया गया कि संत कबीरनगर जिले के खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र स्थित देवरी निवासी महेंद्र प्रताप चौधरी खुद को दिनेश शर्मा बताते हुए नौकरी कर रहा था। इसके आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। आरोपित ने न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की, जिसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश की अदालत में हुई। उन्होंने सुनवाई करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।

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