Gonda News:सुबह छह से रात नौ बजे तक खुलेंगी कोटे की दुकानें, बंटेगा निःशुल्क खाद्यान्न
जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 20 से 31 अगस्त तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवंटित नियमित खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण हेतु निर्देश निर्गत किये हैं। उक्त अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा खाद्यान्न (20 किग्रा गेहूँ व 15 किग्रा चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर प्रति यूनिट 05 किग्रा खाद्यान्न (03 किग्रा गेहूँ व 02 किग्रा चावल ) का निःशुल्क वितरण कार्डधारकों को किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी। पोर्टेबिलिटी चालान जेनरेट करने की सुविधा 25.08.2021 से 27.08.2021 के मध्य उपलब्ध रहेगी। इस योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि 31.08.2021 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओटीपी के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जायेगा। कोविङ-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने हेतु उचित दर विक्रेताओं द्वारा द्वितीय चक्र के वितरण के दौरान भी खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रातः 06 बजे से रात्रि 09 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा।
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जिलाधिकारी ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं का वितरण निर्बाध रूप से सुनिश्चित कराने एवं व्यावर्तन तथा कालाबाजारी रोकने हेतु समस्त उचित दर विक्रेताओं की दुकानों पर शिक्षा विभाग, विकास विभाग, राजस्व विभाग, बाल विकास विभाग तथा नगरीय निकाय के अधिकारियों, कर्मचारियों को पर्यवेक्षणीय अधिकारी के रूप में प्रत्येक 08 से 10 दुकानों पर जिला स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। सभी नामित नोडल अधिकारी नियत तिथियों में भ्रमणशील रहकर नियमानुसार खाद्यान्न वितरण कराते हुए पर्यवेक्षणीय अधिकारियों से वितरण आख्यायें प्राप्त कर सम्बन्धित तहसील के आपूर्ति कार्यालय अथवा उप जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। सम्बन्धित तहसील के क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक द्वारा वितरण की रिपोर्ट संकलित करते हुए जिला पूर्ति कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा। उचित दर दुकानों पर भारी भीड़ एकत्रित न होने के दृष्टिगत सभी नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी उचित दर विक्रेता की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करायेंगे। यदि किसी उपभोक्ता अथवा जनसामान्य को किसी विक्रेता के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत हो तो जिला पूर्ति कार्यालय, सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि यदि किसी उचित दर विक्रेता के द्वारा खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में घटतौली अथवा अनियमितता किये जाने की शिकायत प्रकाश में आती है तो उसके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
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जानकी शरण द्विवेदी
सम्पादक
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