Gonda News:श्रमिकों का शत-प्रतिशत पंजीयन कराएं कार्यदायी संस्थाएं-मण्डलायुक्त

संवाददाता

गोण्डा। देवीपाटन मंडल के आयुक्त एसवीएस रंगाराव की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में आयोजित मंडल स्तरीय श्रम बंधु की बैठक में मंडल के सभी कार्यदायी संस्थाओं के प्रमुखों को निर्देशित किया गया कि वे अपने यहां कार्यरत श्रमिकों का शत प्रतिशत पंजीकरण कराकर उसकी सूचना उपलब्ध कराएं। उन्होंने श्रम विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं से भी उन्हें अवगत कराने तथा योजनाओं से लाभान्वित हुए लाभार्थियों की क्रास चेकिंग कराए जाने के निर्देश दिए हैं।
आयुक्त ने उत्तर प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, बाल विद्या धन एवं राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, उपकर वसूली, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ईट-भट्ठों पर कार्यरत निर्माण श्रमिकों का पंजीयन, बाल श्रमिकों के चिन्हांकन तथा श्रम कल्याण परिषद द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। आयुक्त ने विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन व प्रगति सुनिश्चित करने हेतु श्रम विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए निर्देशित किया कि विभिन्न योजनाओं के अधिकाधिक पात्र लोगों को लाभान्वित किया जाए तथा उपकर वसूली हेतु सभी कार्यदाई व निर्माण से जुड़े विभाग एवं निजी भवनों के निर्माण हेतु घोषित अधिकारी निर्माण लागत का एक फीसद उपकर बोर्ड के पक्ष में जमा कराना सुनिश्चित करें। इसके लिए उन्होंने उनकी ओर से संबंधितों को पत्र भी प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने बैठक में निर्देशित किया कि पुत्री विवाह अनुदान योजना के लाभार्थियों की सूची सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करा दी जाए तथा आगामी बैठक में श्रमिक संगठनों की संख्या, संगठित व असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों की संख्या तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के निर्धारित लक्ष्य व पूर्ति का विवरण उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने ईट-भट्ठों पर कार्य निर्माण श्रमिकों का पंजीयन अभियान चलाकर किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि ईट-भट्ठें पर कार्यरत श्रमिकों का आगामी 15 फरवरी तक रजिस्टर बनाकर उनका अभिलेखीकरण किया जाए। इसके पश्चात ऐसा न करने वाले के विरुद्ध नोटिस जारी की जाए तथा रेण्डम जांच भी कराई जाए।

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बैठक में बताया गया कि बाल श्रमिक विद्या धन योजना का उद्देश्य कामकाजी बच्चों की आय की क्षतिपूर्ति करना है, जो की योजना में निर्धारित अर्हता के अंतर्गत आते हो ताकि उनकी विद्यालय में प्रवेश और निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। बाल श्रमिक विद्या धन योजना के अंतर्गत कामकाजी बच्चों, किशोर, किशोरियों की श्रेणी में 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के कामकाजी बच्चे, किशोर व किशोरी होंगे जो कि संगठित अथवा असंगठित क्षेत्र में कार्य कर अपने परिवार के आय की वृद्धि में सहयोग कर रहे हो। इसमें कृषि, गैर कृषि, स्वरोजगार, गृह आधारित प्रतिष्ठान, घरेलू कार्य व किसी प्रकार का अन्य श्रम सम्मिलित होगा। योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार जिसके माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु हो चुकी है, माता या पिता अथवा दोनों स्थाई रूप से दिव्यांग हो, जहां महिला या माता परिवार की मुखिया हो, जहां माता-पिता अथवा दोनों किसी गंभीर असाध्य रोग से ग्रसित हो या भूमिहीन परिवार हो लाभार्थी के रुप में सम्मिलित किए जा सकते हैं।

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योजना के अंतर्गत लाभार्थी कामकाजी बच्चे के लिए आर्थिक सहायता की धनराशि प्रत्येक माह रुपए 1000 बालकों के लिए व रुपया 1200 बालिकाओं के लिए देय होगी। जो लाभार्थी कामकाजी बालक या बालिका व किशोर/किशोरी योजना के अंतर्गत कक्षा आठ, नौ, दस तक की शिक्षा प्राप्त करते हो तो उन्हें कक्षा आठ, नौ व दस उत्तीर्ण करने पर क्रमशः छह-छह हजार की अतिरिक्त धनराशि के प्रोत्साहन के रूप में देय होगी। वर्तमान में श्रमिक विद्या धन योजना के अंतर्गत जनपद में 152, जनपद बहराइच में 109, जनपद बलरामपुर में 100 तथा जनपद श्रावस्ती में 101 कामकाजी बच्चों को चिन्हित करते हुए सूची श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश कानपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। बैठक में सीडीओ शशांक त्रिपाठी, संयुक्त विकास आयुक्त वीरेंद्र प्रसाद पांडे, संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य बीके गुप्ता, सिटी मजिस्ट्रेट वंदना त्रिवेदी, उप श्रमायुक्त रचना केसरवानी सहित अन्य संबंधित अधिकारी गण तथा श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि गण उपस्थित रहे।

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