Gonda News:लोक अदालत का आयोजन 12 दिसम्बर को

संवाददाता

गोण्डा। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश संजय शंकर पाण्डेय की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय गोण्डा एवं समस्त तहसील मुख्यालयों पर किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव/सिविल जज (सीडि) रवि शंकर गुप्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन से सम्बन्धित वाद यथा धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से सम्बन्धित वाद, धन वसूली से सम्बन्धित वाद, श्रमिकों से सम्बन्धित विवाद, बिजली एवं पानी से सम्बन्धित शमनीय प्रकृति के वाद, भरण-पोषण से सम्बन्धित वाद व अन्य शमनीय प्रकृति के फौजदारी एवं सिविल वाद तथा न्यायालयों में लम्बित शमनीय प्रकृति के फौजदारी वाद, धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से सम्बन्धित वाद, धन वसूली से सम्बन्धित वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी से सम्बन्धित शमनीय प्रकृति के वाद, वैवाहिक प्रकृति के वाद, भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित वाद, वेतन, भत्तों व सेवानिवृत्त लाभों से सम्बन्धित मामले, दीवानी मामले यथा किरायेदारी, सुखाचार, निषेधाज्ञा, विनिर्दिष्ट अनुपालन आदि से सम्बन्धित का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत की अविस्मरणीय सफलता के लिए प्रभारी सचिव रविशंकर गुप्ता द्वारा जनपद स्थित समस्त दीवानी व फौजदारी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण व जनपद वासियों से अधिक से अधिक मुकदमों के निस्तारण हेतु अपील किया गया, जिससे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक संख्या में जन सामान्य को लाभान्वित किया जा सके।

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