Gonda News:बिना बीज निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त किए बीज बेंचा तो होगी कार्रवाई

संवाददाता

गोण्डा। जनपद में बीज का व्यवसाय करने वाली समस्त बीज आपूर्तिकर्ता कंपनियों/सहकारी एवं निजी बीज विक्रेताओं को सचेत किया जाता है कि वे न तो स्वयं बिना बीज निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त किये बीजों का व्यापार करेंगे और न ही ऐसे विक्रेताओं को बीज की आपूर्ति करेंगे। जिनका बीज निबंधन प्रमाण पत्र नहीं बना है, वे तत्काल ऑनलाइन प्रणाली पर आवेदन करते हुए लाइसेन्स प्राप्त कर लें। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डा. नितिन बंसल ने बताया कि वे जनपद के बाहर से ऐसे विक्रेताओं से बीज नहीं प्राप्त करेंगे, जिनके पास एक जिले से दूसरे जिले में व्यापार हेतु कृषि निदेशालय स्तर से निर्गत बीज लाइसेंस नहीं है। विभिन्न फसलों के रिसर्च वैरायटी के बीज, जो अधिसूचित नहीं है, की बिक्री कृषको में कदापि नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी बताया है कि दुकान पर डिस्प्ले बोर्ड, रेट बोर्ड, स्टॉक बोर्ड प्रदर्शित करेंगे तथा कृषको को बिक्री की रसीद क्रय के समय ही अवश्य देंगे। रसीद में कृषक का नाम तथा पता के साथ बीज आपूर्ति करने वाली संस्था का नाम, बोरी का टैग नम्बर तथा लाट संख्या अवश्य अंकित किया जाएगा, जिससे मानक के अनुरूप बीज न प्राप्त होने पर संबन्धित संस्था के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके ।
डीएम ने बताया कि कृषकों को बीज की क्षतिपूर्ति का दावा करते समय बीज विक्रेता से प्राप्त रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिक्री केंद्र के बाहर स्टाक व रेट बोर्ड प्रदर्शित करेंगे जिसमे प्रजाति का नाम, उत्पादन, रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रति हेक्टेयर आवश्यक बीज एवं बीज विक्रय दर आदि का अंकन किया जाएगा। बीज का स्टाक एव वितरण पंजिका नियमित रूप से तैयार करेंगे तथा बिक्री के पश्चात् पूर्ण विवरण कैश मेमो नम्बर सहित वितरण रजिस्टर/स्टॉक रजिस्टर में अंकित करेंगे। कृषकां को बीज अधिनियम के मानक के अनुरूप उच्च गुणवत्ता युक्त बीज की ही आपूर्ति करेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बीज के बोरे के लेबल पर जो विवरण अंकित है। वह विशिष्टियाँ वास्तविक रूप से भी बीज अधिनियम के अनुसार बीज मे भी हो। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विक्रेता/कम्पनी की ही होगी। कृषकों के स्तर से बीज से संबन्धित कोई शिकायत प्राप्त होने पर कंपनी प्रतिनिधि एव विक्रेता मौके पर उपस्थित होकर तत्काल कार्यवाही करेंगे। बीज वितरण की पाक्षिक सूचना प्रतिमाह 17 तारीख को एवं मासिक सूचना प्रतिमाह दो तारीख को निर्धारित प्रारूप-घ पर उपलब्ध कराएंगे। बीज निरीक्षक व अधिकारियो के निरीक्षण के समय समस्त अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत करेंगे तथा मांगे जाने पर बीज नमूना लेने की कार्यवाही कराएंगे। जिलाधिकारी ने कहा है कि निर्देशों का परिपालन न करने, बीज उठान व वितरण की सूचना न उपलब्ध कराने तथा बीज अधिनियम व बीज नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर बीज बिक्री लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही बीज नियंत्रण आदेश 1983 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के साथ ही धोखाधड़ी एवं वाणिज्य कर अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करा दिया जायेगा, जिसके लिए संबन्धित विक्रेता व कम्पनी उत्तरदायी होगी।

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