Gonda : 15 लाख की रंगदारी मांगने वालों की जमानत अर्जी खारिज
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। जिले की एक अदालत ने थाना कोतवाली नगर के अन्तर्गत एक ग्राम प्रधान से उसके युवा बेटे की सलामती के लिए 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तार दो अभियुक्तों की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) घनश्याम पाण्डेय ने बताया कि जिले के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अन्तर्गत इंद्रापुर जयनगरा के ग्राम प्रधान लक्ष्मी नारायण पाठक पुत्र श्रीपति पाठक ने 17 जुलाई 2022 को भादवि की धारा 386 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि लखनऊ में कोचिंग कर रहे उनके बेटे अभिषेक पाठक की सलामती के लिए किसी कालिया नामक व्यक्ति द्वारा उनके मोबाइल नम्बर पर फोन करके 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है। प्रकरण में थाना कोतवाली नगर की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सर्विलांस व अन्य साक्ष्यों के आधार पर पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। इनमें युवराज सिंह पुत्र यशवंत सिंह व आदित्य सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासीगण ग्राम मधुबन थाना गोसाईगंज जनपद सुल्तानपुर भी शामिल थे। इनके द्वारा सत्र न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) डा. पल्लवी अग्रवाल ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने के उपरान्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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जानकी शरण द्विवेदी
सम्पादक
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