Gonda : मादक पदार्थ तस्कर को 02 वर्ष की सजा
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को मादक पदार्थ के तस्कर को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कारावास तथा चालीस हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक अनुपम शुक्ल ने बताया कि जिले के थाना कोतवाली नगर की पुलिस ने बीते दो फरवरी 2022 को शिवम साहू पुत्र स्व. द्वारिका प्रसाद साहू निवासी रानी बाजार थाना कोतवाली नगर को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचना के उपरान्त उसके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) राजबहादुर रामदेव यादव ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के उपरांत शुक्रवार को 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 40 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने बताया कि पुलिस कार्यालय के मॉनिटरिंग सेल तथा थाना कोतवाली नगर के पैरोकार आरक्षी सत्यम रावत द्वारा की गई निरन्तर प्रभावी पैरवी से अभियुक्त को सजा दिलाई जा सकी है।
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जानकी शरण द्विवेदी