Gonda : पराली जलाने पर होगी कार्रवाई
संवाददाता
गोंडा। जिलाधिकारी डॉ. उज्ज्वल कुमार की अध्यक्षता में फसल अवशेष प्रबंधन की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने फसल अवशेष न जलाए जाने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रचार-प्रसार कर फसल अवशेष न जलाये, बल्कि इनसे लाभ उठायें। फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण एवं भूमि की उर्वरता को होने वाली क्षति के विषय में कृषकों को जागरूक किया जाये। कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी कृषकों के मध्य प्रचार-प्रसार करते हुए फसल अवशेष न जलने देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। उन्होंने बताया है कि कंबाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रॉ रीपर, स्ट्रॉ रेक अथवा बेलर का प्रयोग अवश्य किया जाय। यदि कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रॉ रीपर, स्ट्रॉ रेक अथवा बेलर के बिना चलते हुए पाया जाएगा तो उसे तत्काल सीज कर लिया जायेगा। फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से 02 एकड़ से कम क्षेत्रफल हेतु 2500 रुपए प्रति घटना, 02 एकड़ से अधिक तथा 05 एकड़ तक 5000 रुपए प्रति घटना तथा 05 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल हेतु 15000 रुपए प्रति घटना की दर से अर्थदण्ड का प्राविधान किया गया है। इस सम्बन्ध में कृषकों को जागरूक करने के उद्देश्य से सभी संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने बताया है कि उप जिलाधिकारी के प्रवर्तन में सचल दस्ता क्रियाशील रहेगा जो फसल अवशेष जलने की घटना होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर सम्बंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। इस अवसर पर उपनिदेशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी, एसडीईएओ कृषि विभाग, जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे, पुलिस क्षेत्राधिकारी लक्ष्मीकांत गौतम सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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जानकी शरण द्विवेदी