Gonda : धोखाधड़ी के आरोपी दोषमुक्त
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। जिले की एक अदालत ने वाहन चोरी, धोखाधड़ी तथा कूटरचना के करीब सात वर्ष पुराने एक मामले में दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रितेश कुमार यादव ने आज यहां बताया कि जिले के नवाबगंज थाने की पुलिस ने 25 मार्च 2017 को चन्द्रेश यादव पुत्र राधेश्याम निवासी नवाबगंज तथा शिव नरायन यादव उर्फ नाटे निवासी कोतवाली अयोध्या को कथित रूप से चोरी की मोटर साइकिलों के साथ गिरफ्तार करके स्थानीय थाने पर भादवि की धारा 411,413,414,420,467,468,471 के तहत अभियोग दर्ज किया तथा विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम नम्रता अग्रवाल ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों तथा उभय पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के उपरान्त दोनों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि अभियोजन विश्वसनीय एवं पर्याप्त साक्ष्य द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर पाने में असफल रहा है।