Gonda : दुष्कर्मी को 10 वर्ष की सजा, 80 हजार जुर्माना

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक अदालत ने एक युवती को नौकरी का झांसा देकर भगा ले जाने तथा दुष्कर्म करने के अभियोग में सोमवार को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 80 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर दोषी को चार माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि जिले के उमरी बेगमगंज थाने में क्षेत्र के खमरौनी गांव निवासी एक व्यक्ति ने 05 जुलाई 2019 को इस आशय की शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 22 वर्षीय पुत्री को सुनील मिश्रा पुत्र रामजी मिश्रा निवासी विवेकानंद पाली वेहिन्द, सर्फ फैक्ट्री, नियर काली मंदिर, जिला वर्धमान पश्चिम बंगाल नौकरी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया है। विवेचक ने भादवि की धारा 366 के तहत अभियोग दर्ज करके युवती को बरामद किया तथा साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी सुनील मिश्रा के खिलाफ भादवि की धारा 366, 420, 328 व 376 के तहत आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम डा. दीनानाथ तृतीय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने, अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने तथा उभय पक्ष के गवाहों के बयानों के आधार पर सुनील मिश्रा को दोषी करार देते हुए भादवि की धारा 366 (किसी महिला को व्यपहृत करना) में 07 वर्ष का साधारण कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड, भादवि की धारा 376 (किसी महिला से जबरन शारीरिक सम्बंध बनाना) के आरोप में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड, भादवि की धारा 328 (गलत कार्य के लिए नशीला पदार्थ खिला देना) के आरोप में 03 वर्ष का साधारण कारावास व पांच हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा भादवि की धारा 420 (छल करना) के आरोप में दो वर्ष का साधारण कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थ दण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को चार माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। दोष सिद्ध अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि इस सजा की अवधि में समायोजित की जाए। अदालत ने आदेश दिया कि 50 फीसद धनराशि पीड़िता को हुयी क्षति के प्रतिकर के रूप में अदा की जाए। राज्य की तरफ से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अभिनव चतुर्वेदी ने की।

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