Gonda : छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की कैद

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। जिले कीं एक अदालत ने एक नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ किए जाने के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए मंगलवार को तीन वर्ष का सश्रम कारावास तथा तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वरिष्ठ लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्र ने फैसले के बारे में विस्तार से बताया कि जिले के छपिया थाना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सुरवार खुर्द निवासी महिला ने 10 जनवरी 2014 को अपनी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ का अभियोग दर्ज कराया था। उसने कहा था कि शाम के समय ग्राम निवासी सरजू पुत्र बृजलाल कोरी उसके घर आ गया तथा बुरी नीयत से उसकी 13 वर्षीय पुत्री का हाथ पकड़कर खींचने लगा। बालिका के चिल्लाने पर मां दौड़कर पास में आई तो वह मौके से भाग गया। प्रकरण में स्थानीय थाने पर भादवि की धारा 354ख तथा पाक्सो एक्ट की धारा 11/12 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। उप निरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) चंद्र मोहन चतुर्वेदी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के उपरांत आरोपी सरजू को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का सश्रम कारावास व तीन हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया। आदेश के अनुसार, अर्थदण्ड अदा न किए जाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि कुल सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी।

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जानकी शरण द्विवेदी

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