Gonda : एनडीपीएस एक्ट में दो वर्ष की सजा
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक अदालत ने मंगलवार को एनडीपीएस एक्ट में एक व्यक्ति को दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा 21 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) अनुपम शुक्ला ने बताया कि राजकीय रेलवे थाने की पुलिस ने 11 अप्रैल 2022 को मनोज कुमार राणा पुत्र नैन सिंह निवासी नार मोहम्मदपुर थाना जहांगीरपुर जिला गौतम बुद्ध नगर को गोंडा रेलवे स्टेशन के पास से 27 टेबलेट प्रतिबंधित दवा अल्प्रासेफ तथा गुलाबी रंग का पाउडर (जो मादक पदार्थ था) बरामद करके जेल भेजा था। विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित किया गया। शुक्ला ने बताया कि परीक्षण के दौरान प्रकरण पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम्/विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) राजबहादुर रामदेव यादव ने अभियुक्त को मादक पदार्थों की तस्करी का दोषी पाते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा 21 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने आदेश दिया है कि सुनवाई के दौरान जेल में बिताई गई अवधि कुल सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी।

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जानकी शरण द्विवेदी