Gonda : हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। जिले की एक अदालत ने गुरुवार को हत्या के एक मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 20500 रुपए के अर्थ दण्ड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक (एससी/एसटी एक्ट) केपी सिंह ने बताया कि जिले के उमरी बेगमगंज थाने के जफरापुर गांव में बीते 26 अप्रैल 2013 को काली प्रसाद कोरी नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। प्रकरण में मृतक की पत्नी श्रीमती देवी ने स्थानीय थाने पर गांव के ही चंचल सिंह पुत्र राम प्रताप सिंह के विरुद्ध भादवि की धारा 302, 504 तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कराया था। प्राथमिकी में श्रीमती देवी ने कहा था कि उनका पति शाम को गेहूं काटकर अपने घर आ रहा था। तभी रास्ते में रोककर गांव के ही चंचल सिंह ने उन्हें जातिसूचक शब्दों के साथ गाली दी तथा अपशब्द कहे। इसके बाद लाठी-डंडे से पीटकर उन्हें मरणासन्न कर दिया। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां नाजुक स्थिति को देखते हुए डाक्टरों ने लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। इलाज के दौरान उनकी अस्पताल में मौत हो गई। उन्होंने बताया कि प्रकरण अनुसूचित जाति से सम्बंधित होने के कारण क्षेत्राधिकारी तरबगंज ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान एससी एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के उपरान्त चंचल सिंह को हत्या तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। इसी प्रकार भादवि की धारा 504 के तहत भी एक वर्ष की सजा तथा 500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माने की रकम अदा न करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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