Gonda : योगी राज में गोकशी की FIR लिखाने माह भर दौड़ी महिला, अब मिला न्याय

पांच व्यक्तियों के खिलाफ कर्नलगंज थाने में दर्ज हुआ गोवध एक्ट के तहत मुकदमा

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। योगी राज में भी गोकशी का मुकदमा लिखाने के लिए करीब एक महीने तक भारी मशक्कत करने के बाद अन्ततः आज अभियोग दर्ज हो गया। देवीपाटन परिक्षेत्र के डीआइजी भी उसका मुकदमा नहीं लिखवा सके थे। कहा गया है ‘अतिशय रगड़ करै जौ कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई।’ इस कहावत को चरितार्थ किया है कि कर्नलगंज थाना क्षेत्र के बरबटपुर गांव की निवासिनी पुष्पा देवी ने। लगभग एक माह तक सतत् प्रयास के बाद आज वह अपने बछड़े के हत्यारों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज करवाकर राहत की सांस ले रही है। जानकारी के अनुसार, बीते 24 जून की रात्रि करीब नौ बजे बरबटपुर निवासिनी पुष्पा देवी के दरवाजे पर बंधे उसके एक बछड़े को कुछ लोग चोरी करके खोल ले गये। वह घर से बाहर आयी, तो देखा कि गौवंश दरवाजे पर नहीं थे। काफी खोजबीन करने के बाद पता चला कि उसके पड़ोसी गांव बहराइच जिले के हुजूरपुर थाना क्षेत्र के अल्लीपुर के कुछ लोग चोरी से उसका बछड़ा खोल ले गए हैं और उसको काटकर मांस बिक्री कर दिए हैं। इस कार्य में उसके गांव के भी दो लोगों ने मदद की है। वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ अल्लीपुर गांव पहुंची, जहां ताजा मांस बरामद हुआ। एक व्यक्ति के घर के बाहर पर्याप्त मात्रा में रक्त पड़ा था। तराजू व बांट भी रक्त रंजित रखा था। वह मांस लेकर थाने के लिये चल पड़ी, जिस पर आरोपी के परिवार वालों ने उसको जान से मारने की नीयत से दौड़ा लिया। उसने भागते हुये डायल 112 की पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस एक व्यक्ति को पकड़कर कोतवाली ले आयी। कुछ देर बाद कोतवाली कर्नलगंज की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन घटना स्थल पर न जाकर दूसरे पुरवे में चली गई। महिला का आरोप है कि उसने कोतवाली पहुंचकर तहरीर दिया, जिस पर पुलिस वालों ने उसे हुजूरपुर थाने में जाकर तहरीर देने की नसीहत दी। सुबह होने पर उसने थाना हुजूरपुर पहुंचकर तहरीर दिया, जहां की पुलिस ने प्रकरण कोतवाली कर्नलगंज से संबंधित होने की बात कहकर उसे वापस कर दिया। एक बार वह फिर दुबारा कोतवाली कर्नलगंज पहुंची, तो पुलिस वालों ने पकड़े गए व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कहते हुए दप्रसं की धारा 151 के तहत उप जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय पर भेज दिया। वह लगाकर अपने बछड़े के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए कोशिश करती रही। ‘हिन्दुस्तान डेली न्यूज’ ने भी 28 जून को ‘डीआइजी साहब! अब आप ही निपटाइए सीमा विवाद’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। किन्तु उसने हिम्मत नहीं हारी और दौड़ती रही। अन्ततः कर्नलगंज कोतवाली में आज जमील पुत्र अब्दुल्ला, जावेद पुत्र अब्दुल हसनात निवासी ग्राम बरबटपुर थाना कोतवाली कर्नलगंज, जुबेर पुत्र अब्बास, आशिक अली पुत्र झुर्रे तथा जुबेर पुत्र दुल्ले निवासी गण ग्राम अल्लीपुर थाना हुजूरपुर जनपद बहराइच के नाम अभियोग दर्ज हो गया। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रकरण में गोबध निवारण अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर विवेचना की जा रही है। इसके बाद महिला ने राहत की सांस ली।

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