Gonda : नाबलिग को भगाने में तीन वर्ष की कैद
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर भगा ले जाने के मामले में युवक को दोषी करार देते हुए बुधवार को तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्र ने बताया कि जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने स्थानीय थाने पर सूचना दिया था कि उसकी 14 वर्षीय बहन को 30 जुलाई 2015 को गांव के ही दो युवक युवती मिलकर बहला फुसलाकर गलत काम करने के उद्देश्य से कहीं भगा ले गए हैं। इस सूचना पर दोनों के खिलाफ भादवि की धारा 363 व 366ए के तहत अभियोग दर्ज कर विवेचना की गई। विवेचक जंग बहादुर सिंह ने भादवि की धारा 363, 366ए, 376घ तथा 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) चंद्र मोहन चतुर्वेदी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने के उपरांत आरोपी मोहर्रम अली को दोषी करार देते हुए भादवि की धारा 363 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया। अर्थदण्ड अदा न किए जाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि कुल सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी।
आवश्यकता है संवाददाताओं की
तेजी से उभरते न्यूज पोर्टल www.hindustandailynews.com को गोंडा जिले के सभी विकास खण्डों व समाचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों तथा देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती तथा लखनऊ मण्डलों के अन्तर्गत आने वाले जनपद मुख्यालयों पर युवा व उत्साही संवाददाताओं की आवश्यकता है। मोबाइल अथवा कम्प्यूटर पर हिन्दी टाइपिंग का ज्ञान होना आवश्यक है। इच्छुक युवक युवतियां अपना बायोडाटा निम्न पते पर भेजें : jsdwivedi68@gmail.com OR 9452137310 (WhatsApp)
जानकी शरण द्विवेदी