Gonda : जानें किन शर्तो पर भाजपा सांसद ने स्थगित किया प्रस्तावित धरना

डीएम से वार्ता के बाद कहा, स्थगित किया है खत्म नहीं, जरूरत पड़ी तो फिर कर दूंगा ट्वीट

शहर में अतिक्रमण हटाने के तरीके, एक रेस्टोंरेंट की जांच, नेता-अधिकारी सम्बंध भी रहे चर्चा के विषय

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। अधिकारियों से हुई सकारात्मक वार्ता के उपरान्त कैसरगंज से भाजपा सांसद व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह आगामी 15 जुलाई (शुक्रवार) को अपने हजारों समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में एक घंटे का मौन धरना दिए जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। गुरुवार को जिलाधिकारी डा. उज्ज्वल कुमार से उनके आवास पर हुई लम्बी वार्ता के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में यह घोषणा की। उनके इस ऐलान के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा, ‘अधिकारियों ने मुझसे सम्पर्क किया। पूरी कार्रवाई से अवगत कराया। न्याय का भरोसा दिलाया। हम कह सकते हैं कि अधिकारियों से सकारात्मक वार्ता हुई है। इसके बाद हमने अपने आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया है।’ सांसद ने कहा, ‘समस्या केवल एक नहीं थी। समस्याएं और भी थीं। अतिक्रमण की समस्या था। एक रेस्टोरेंट को लेकर तीन दिन से उपद्रव चल रहा था। चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों का तालमेल न हो पाना, मनरेगा तथा अमृत सरोवर के काम लगभग बंद हैं। सब पर लम्बी-चौड़ी वार्ता हुई है। पूरा भरोसा मिला है। इसलिए कल का आन्दोलन स्थगित कर दिया है।’ एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि भोलू सिंह हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, किन्तु पीड़ित परिवार ने क्षेत्र के एक परिवार पर शक जाहिर किया है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा अधिकारियों से भी प्रकरण की न्यायिक जांच की मांग की है, जिससे सच्चाई सामने आ सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। सांसद ने बाद में देवीपाटन मण्डल के आयुक्त एमपी अग्रवाल से भी मुलाकात की। सांसद उन पर भी गंभीर आरोप लगा चुके हैं। आयुक्त से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि संतोषजनक नहीं रहेगा, तो फिर ट्वीट कर दूंगा, कितनी देर लगेगा। मोबाइल से ट्वीट ही तो करना है। न ठीक रही तो एक ट्वीट फिर हो जाएगा।
बताते चलें कि बीते सोमवार (11 जुलाई) को सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘फेसबुक‘ पर अपना वक्तब्य पोस्ट करते हुए कहा था कि भोलू सिंह की हत्या के बाद एक जुलाई 2022 को मैं उनके घर गया था। तब ऐलान किया कि 15 दिन में पीड़ित परिवार को न्याय न मिला तो मैं आन्दोलन करूंगा। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री से भी मिलकर अपनी बात कह चुका हॅूं। मुझे उम्मीद है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो आगामी 15 जुलाई 2022 को प्रातः 10 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में निर्वाचित जन प्रतिनिधियों (ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य, जिला पंचायत सदस्य व ब्लॉक प्रमुख) के साथ मैं एक घंटे के मौन धरने पर बैठूंगा। धरने के बाद पीड़ित परिवार का मांग पत्र व चुने हुए प्रतिनिधियों की समस्याओं का ज्ञापन कमिश्नर, डीआईजी, डीएम, एसपी की सामूहिक उपस्थिति में दिया जाएगा। साथ ही इन अधिकारियों से जन हित की समस्याओं एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों के उत्पीड़न पर भी विस्तार से चर्चा भी होगी।’ सांसद की इस पोस्ट के बाद जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी। प्रस्तावित धरने को लेकर अधिकारी काफी दबाव में थे। असी क्रम में गुरुवार को सांसद को बुलाकर उनसे वार्ता करके इसे स्थगित करवाया गया।
बताते चलें कि बीते एक जुलाई 2022 को जिले के छपिया थाना क्षेत्र के अन्तर्गत तांबेपुर गांव की प्रधान श्रीमती ईश्वरवती के युवा पुत्र दुर्गेश सिंह उर्फ भोलू (23) को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंचे सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी ही पार्टी के सांसद, विधायक तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने मंच से ऐलान किया था कि यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं हमला तो 15 दिन के बाद वह सभी से हिसाब किताब चुकता करेंगे। श्रद्धांजलि सभा में उन्होंने क्षेत्रीय भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह, विधायक प्रभात वर्मा के साथ ही देवीपाटन मण्डल के आयुक्त, जिले के एसपी, मनकापुर के सीओ और स्थानीय थाने की पुलिस पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने जिला पुलिस को स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दबाव में बंधुआ मजदूर के रूप में काम करने का आरोप लगाया था। इसके तीसरे दिन ही जिले के एसपी संतोष कुमार मिश्र का गैर जनपद तबादला हो गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि दोषी लोगों को बचाने के लिए पुलिस ने पीड़ित परिवार पर दबाव डालकर तहरीर बदलवाया है। बताते चलें कि बीते जून माह के अंतिम सप्ताह में गांव के बाहर भण्डारे के दौरान भोलू सिंह नामक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रकरण में मृतक के भाई राहुल सिंह ने क्षेत्रीय भाजपा विधायक प्रभात वर्मा के इशारे पर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए तीन अभियुक्तों के खिलाफ तहरीर दी थी, किन्तु बाद में पुलिस ने मृतक की पत्नी से दूसरी तहरीर लेकर विधायक का नाम हटवा दिया था तथा इसी पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

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