Gonda : कम मत आंकना, दीवान भी काट देगा आपकी गाड़ी का चालान

जिले की यातायात पुलिस हुई हाइटेक, पास मशीन से शुरू किया गया चालान

पास मशीन से मिलेगी आन स्पाट डेविट/क्रेडिट कार्ड से भुगतान की सुविधा

जानकी शरण द्विवदी

गोंडा। चौराहे पर खड़े यातायात पुलिस के मुख्य आरक्षी (दीवान) को अब कम आंकने की भूल मत करना। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर अब वह भी आपके वाहन का चालान काट सकता है। जी हां, बिल्कुल सही बता रहा हूं। आपको अब तक यही पता होगा कि थाने पर तैनात दारोगा या उससे उच्च स्तर का कोई पुलिस अधिकारी ही चालान काटने के लिए अधिकृत है, मुख्य आरक्षी नहीं। किंतु उत्तर प्रदेश की यातायात पुलिस को इस मामले में अब पहले से ज्यादा अधिकार मिल चुके हैं। यातायात पुलिस का दीवान भी आपके वाहन का चालान काटने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। विभाग द्वारा प्रदेश भर में यातायात पुलिस को प्वाइंट आफ सेल (पास) मशीनें उपलब्ध कराई गईं हैं, जिनके माध्यम से अब मौके पर ही न केवल ऑनलाइन चालान काटा जा रहा है, अपितु इधर उधर भटकने के बजाय यदि पीड़ित व्यक्ति मौके पर ही जुर्माना भरकर मामला खत्म करना चाहता है, तो यह सुविधा भी इसी मशीन में उपलब्ध है। बता दें कि पास मशीन एक प्रकार से कम्प्यूटर की तरह ही होती है। इससे नकद रहित भुगतान करने की सुविधा होती है। इसके लिए यातायात निदेशालय और भारतीय स्टेट बैंक के बीच एक समझौता हुआ है।
जिले के यातायात निरीक्षक अभिनव प्रताप सिंह बताते हैं कि जिले में एक निरीक्षक, दो उप निरीक्षक तथा 10 मुख्य आरक्षी की यातायात विभाग में तैनाती है। इसके सापेक्ष जिले को 15 पॉस मशीनें मिली हैं। सभी को एक-एक मशीनें आवंटित की गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी मुख्य आरक्षी अभी यह मशीन चलाने के लिए दक्ष नहीं हैं। वह अभी सीख रहे हैं किंतु दक्षता आते ही सड़क पर कानून का पालन न करने पर चालान के काम में तेजी आ जाएगी। साथ ही उभय पक्षों के लिए सुगमता भी होगी। उन्होंने बताया कि इन मशीनों को अभी ट्रायल के रूप में यातायात पुलिस को दिया गया है। इसमें संभावित सुधार के उपरांत यह प्रदेश भर के सभी जिलों में नागरिक पुलिस को भी आवंटित की जाएंगी। कुछ महीनों बाद हर थाने और चौकी पर तैनात पुलिस अधिकारियों के हाथ में यह मशीन अनिवार्य रूप से होगी। उन्होंने बताया कि 12 जुलाई से अब तक करीब 50 वाहनों का चालान इस मशीन से किया गया है। वह बताते हैं कि इंटरनेट तथा आधुनिक उपकरणों के आगमन के साथ यातायात पुलिस पूरी तरह से ई-चालान जारी करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पुरानी पद्धति में चालान एक-दूसरे से पृथक होते थे, लेकिन ई-चालान के साथ सभी ट्रैफ़िक उल्लंघन केंद्रीयकृत प्रणाली में दर्ज किए जाते हैं। यह प्रणाली निकट भविष्य में बार-बार उल्लंघन करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने की दिशा में ले जाएगी। उन्होंने बताया कि कानून में ई-चालान का प्रतिवाद किए जाने की भी व्यवस्था है। यदि किसी को लगता है कि उसने यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं किया है, फिर भी चालान जारी कर दिया गया है, तो वह इसका प्रतिवाद कर सकता है। वह अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष आवश्यक अभिलेख एवं प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है। ई-चालान जारी होने के 30 दिन के अंदर या तो जुर्माने का भुगतान करना होगा अन्यथा चालान का प्रतिवाद करना होगा। दोनों में से कुछ भी न करने की दशा में न्यायालय सम्मन जारी कर सकता है।

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