जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक अदालत ने गुरुवार को दहेज हत्या के तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर उन्हें अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय विनय कुमार सिंह ने आज यहां बताया कि जिले के कौड़िया थाना क्षेत्र के पकड़ी मारूडीह निवासी राम प्रसाद ने बीस दिसंबर 2019 को कोटिया मदारा निवासी तुलसी राम पुत्र बुद्धू, अरुण कुमार पुत्र तुलसीराम व ऊषा उर्फ प्रेमा देवी पत्नी तुलसीराम के विरुद्ध दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी मुकदमा के अनुसार, उसने जून 2019 में अपनी पुत्री पिंकी उर्फ पिंका की शादी अरुण कुमार के साथ किया था। दहेज के लिए ससुराली जन उसे प्रताड़ित करते रहते थे। उनकी पुत्री को जान से मार डालने की धमकी भी दी जाती रही। इसकी जानकारी भी वह फोन पर दिया करती थी। एक दिन अरुण कुमार ने फोन करके राम प्रसाद को बताया कि पिंकी ने फांसी लगाकर आत्म हत्या कर लिया है। जबकि वास्तव में इन लोगों ने उसकी हत्या करके शव लटका दिया है। पुलिस ने इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना के उपरांत तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया। एडीजीसी के अनुसार, सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश पूजा सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस व दलीलों को सुनने के उपरांत आरोपी पति, सास व ससुर को दहेज हत्या का दोषी माना और उन्हें उम्रकैद व बीस-बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर उन्हें छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
आरक्षी भर्ती में फर्जीबाड़ा करने वालों पर लगा गैंगस्टर
जिले में आरक्षी भर्ती परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले सॉल्वर व गैंग लीडर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि बीते 18 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी भर्ती परीक्षा के दौरान आरपी आदर्श इंटर कालेज मनकापुर में बनाए गए केंद्र पर विजय कुमार पुत्र श्याम नारायण यादव निवासी ग्राम रामलाल पुरवा (इमिलिया) थाना खरगूपुर जनपद गोंडा को परीक्षा में सम्मिलित होना था, लेकिन विजय कुमार ने धोखाधड़ी व कूट रचना कर आपराधिक षड्यंत्र के तहत अपने स्थान पर साल्वर विकास कुमार पुत्र राम विलास निवासी घौसही थाना फूलपरास जिला मधुबनी (बिहार) से छह लाख रुपए का सौदा करके अपनी जगह परीक्षा में सम्मिलित कराया। परीक्षा केंद्र पर जांच पड़ताल के दौरान इस धोखाधड़ी का खुलासा हुआ और केंद्र व्यवस्थापक रवि शंकर द्वारा मनकापुर थाने में भादवि की धारा 419, 420, 120बी, 467, 468, 471 व 34 तथा उप्र सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 1998 की धारा 6 के तहत अभियोग दर्ज कराया गया था। एसपी ने बताया कि जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि यह गिरोह अपने आर्थिक, भौतिक व दुनियावी के लिए सरकारी नौकरियों के प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूल करके उनके प्रवेश पत्र व आधार कार्ड पर फोटो व नाम की कूटरचना कर दूसरे के स्थान पर परीक्षा देता है। गिरोह की इस करतूत पर अंकुश लगाने के लिए मनकापुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई किए जाने की रिपोर्ट प्रेषित की थी। इस पर जिला मजिस्ट्रेट नेहा शर्मा ने दोनों के खिलाफ गिरोह बंद अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का अनुमोदन कर दिया है।
फरार आरोपी के घर कुर्की की नोटिस चस्पा
गोंडा जिले में रंगदारी मांगने के मामले में फरार चल रहे आरोपी के घर पर पुलिस ने कोर्ट को आदेश पर डुग्गी मुनादी कराकर कुर्की की नोटिस चस्पा की है। खोड़ारे थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोल्हुई गरीब मजरा रघुनंदनपुर का रहने वाला मो इरफान पुत्र मो उमर रंगदारी के मामले में काफी दिनों से फरार चल रहा है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार दबिश दे चुकी है लेकिन वह हाथ नहीं आ सका। पुलिस ने आरोपी के फरार होने की जानकारी कोर्ट में दी थी। इस पर अदालत ने आरोपी की संपत्ति को कुर्क करने की नोटिस जारी किया है। बृहस्पतिवार को कुर्की की नोटिस लेकर पुलिस आरोपी मो. इमरान के गांव पहुंची और डुग्गी मुनादी कराकर उसके घर पर कुर्की की नोटिस चस्पा की। प्रभारी निरीक्षक मनोज पाठक ने बताया कि आरोपी के घर धारा 82 का नोटिस चस्पा की गयी है। अगर नोटिस चस्पा होने के बाद भी आरोपी ने सरेंडर नहीं किया तो धारा 83 के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।
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