Gda : सात दोषियों को आजीवन कारावास

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को करीब 14 वर्ष पूर्व हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में सात आरोपियों को आजीवन कारावास तथा 21-21 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक केपी सिंह व हर्षवर्धन पाण्डेय ने संयुक्त रूप से बताया कि वर्ष 2010 में जिले के मोतीगंज थाने में बनकटी सूर्यबली सिंह निवासी प्रेम चंद पुत्र श्रीराम बरुआर ने नौ अभियुक्तों के खिलाफ विजय कुमार (45) पुत्र हेमराज की गैर इरादतन हत्या का अभियोग दर्ज कराया था। मुकदमे में विवेचना के उपरांत सभी नौ आरोपियों राजू, गोमती प्रसाद, संतराम, खुनखुन, गुरुदेव, नौबत, हवलदार, धर्म बहादुर व दूधनाथ के खिलाफ भादवि की धारा 147, 148, 304, 323, 504, 506 तथा 3(2)ए एससी एसटी एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। सत्र परीक्षण के दौरान राजू व गोमती प्रसाद की मौत हो गई। विशेष न्यायाधीश (एससी एसटी एक्ट) नासिर अहमद ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर सात आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 21-21 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी।

यह भी पढें : क्या है 10 बीवियां, 6 गर्लफ्रेंड वाले चोर की कहानी

हमारी अन्य खबरों को सीधे पोर्टल पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए क्लिक करें : www.hindustandailynews.com

कलमकारों से ..

तेजी से उभरते न्यूज पोर्टल www.hindustandailynews.com पर प्रकाशन के इच्छुक कविता, कहानियां, महिला जगत, युवा कोना, सम सामयिक विषयों, राजनीति, धर्म-कर्म, साहित्य एवं संस्कृति, मनोरंजन, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं तकनीक इत्यादि विषयों पर लेखन करने वाले महानुभाव अपनी मौलिक रचनाएं एक पासपोर्ट आकार के छाया चित्र के साथ मंगल फाण्ट में टाइप करके हमें प्रकाशनार्थ प्रेषित कर सकते हैं। हम उन्हें स्थान देने का पूरा प्रयास करेंगे : जानकी शरण द्विवेदी सम्पादक मोबाइल 09452137310 E-Mail : jsdwivedi68@gmail.com

error: Content is protected !!