Saturday, June 14, 2025
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Gda : तीन लाख मांग रहा था CO का पेशकार

कहा-मुकदमे से नाम निकलवाना है तो जेवर, घर खेत जो हो, बेंच दो

एसपी ने लिखाया मुकदमा, निलंबित कर कराया गिरफ्तार, सीओ के खिलाफ भी होगी जांच

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। जिले के क्षेत्राधिकारी नगर (सीओ सिटी) कार्यालय में तैनात एक मुख्य आरक्षी के खिलाफ थाना कोतवाली नगर में भ्रष्टाचार का अभियोग पंजीकृत कर उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही सम्बंधित सीओ के खिलाफ भी जांच कर वैधानिक कार्रवाई के लिए शासन से पत्राचार किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बुधवार को बताया कि जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुरगोड़वा निवासी पवन कुमार की पत्नी नीलू 24 दिसम्बर 2023 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। इस सम्बंध में अगले दिन स्थानीय थाने पर मृतका नीलू के पिता कुन्ने निवासी श्रीदत्तगंज जिला बलरामपुर ने अपने दामाद पवन और उनके चार भाइयों प्रदीप, पिंटू, संतोष व अशोक के खिलाफ भादवि की धारा 498ए/304बी व 3/4 डीपी एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कराया था। विवेचक ने मृतका के पति पवन कुमार को उसी दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ विवेचना प्रचलित है।
एसपी ने बताया कि पवन के सभी भाइयों के मध्य बंटवारा हो चुका है और वे सभी अलग-अलग स्थानों पर अपने परिवार के साथ रह रहे थे। प्रथम दृष्टया इस मुकदमे में अन्य भाइयों की नामजदगी संदिग्ध थी। इस बीच घटना के करीब दो माह बाद सीओ सिटी कार्यालय में तैनात मुख्य आरक्षी दिलीप प्रजापति ने घटना में नामजद संतोष कुमार को व्हाट्सएप पर फोन किया तथा मुकदमे से अन्य आरोपियों का नाम निकालने के लिए तीन लाख रुपए की मांग की। संतोष द्वारा अपनी गरीबी का हवाला दिए जाने पर उसने महिलाओं के गहने अथवा खेत जमीन आदि बेचकर या कर्ज लेकर पैसे का प्रबंध करने को कहा, जिससे मुकदमे से छुटकारा मिल सके। मुख्य आरक्षी द्वारा संतोष को बार-बार उसे फोन करके पैसे के लिए परेशान किया जाने लगा। संतोष ने एक दिन मुख्य आरक्षी के वाट्सऐप काल को दूसरे फोन से रिकॉर्ड कर लिया तथा एसपी के समक्ष उपस्थित होकर विस्तार से शिकायत किया। एसपी ने कहा कि प्रकरण की जांच कराए जाने पर शिकायत की पुष्टि होने पर मुख्य आरक्षी के खिलाफ थाना कोतवाली नगर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 250 बी, 251 बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा सात के तहत अभियोग पंजीकृत कर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रकरण में तत्कालीन सीओ सिटी (वर्तमान में सीओ तरबगंज) की संलिप्तता की जांच के लिए भी प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जा रहा है।

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