CS समेत 14 नौकरशाहों को HC का अवमानना नोटिस
राज्य डेस्क
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायालय के आदेशों की अवहेलना पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव सुधांशु पंत समेत 14 अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने अधिकारियों से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। हाईकोर्ट ने अवमानना के दो मामलों में मुख्य सचिव सुधांशु पंत, प्रमुख सचिव सुबीर कुमार, दिनेश कुमार, जोगाराम, जयपुर कलेक्टर जितेन्द्र कुमार सोनी और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी सागर व अमित कुमार, राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी रवि शर्मा सहित 14 अधिकारियों से जवाब-तलब किया है।
राजकीय अधिवक्ता नियुक्ति पर भी सवाल
हाईकोर्ट की पूर्णपीठ के निर्णय को एक वर्ष से लंबित रखने को अवमानना मानते हुए न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर याचिका दर्ज की और मुख्य सचिव सुधांशु पंत, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल तथा प्रमुख विधि सचिव से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति इन्द्रजीत सिंह और न्यायमूर्ति प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने अवमानना नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। वहीं, न्यायमूर्ति गणेशराम मीणा ने न्यायालय के निर्णय को ठंडे बस्ते में डालने पर स्वतः संज्ञान लेकर याचिका दर्ज करने का आदेश दिया।
यह भी पढें : UP : मौलाना ने सलमान को इसलिए कहा शरीयत के मुजरिम!
चरागाह भूमि मामले में जवाब-तलब
हाईकोर्ट ने जयपुर जिले के हाडोता गांव में चरागाह भूमि पर चारा वाहनों को खड़ा करने के आदेश की अवहेलना पर मुख्य सचिव सुधांशु पंत व अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा है। 8 नवंबर 2024 के आदेश की अनुपालना नहीं करने पर मुख्य सचिव पंत के साथ ही राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार, पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव जोगाराम, जयपुर कलेक्टर जितेन्द्र कुमार सोनी, तत्कालीन यातायात पुलिस उपायुक्त सागर, उपायुक्त अमित कुमार, राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी रवि शर्मा, जयपुर जिला परिषद की तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन चौधरी, चौमूं के उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह, तहसीलदार विजयपाल बिश्नोई, थानाधिकारी प्रदीप कुमार, गोविन्दगढ़ के खंड विकास अधिकारी सानू अग्रवाल, हाडोता के ग्राम विकास अधिकारी आरती शर्मा, सरपंच केसरी देवी और ठेकेदार लालचंद यादव को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता का मामला
हाईकोर्ट ने राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट के तहत सरकारी टेंडर से संबंधित सभी दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड करने और सार्वजनिक करने के आदेश का पालन न करने पर मुख्य सचिव सुधांशु पंत और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश ’पब्लिक अगेंस्ट करप्शन’ संस्था की अवमानना याचिका पर दिया गया। कॉलेज शिक्षा से जुड़े एक अन्य मामले में आदेश की अवहेलना पर प्रमुख आयुर्वेद सचिव भवानी सिंह देथा हाईकोर्ट में पेश हुए। न्यायालय ने उनसे सख्त लहजे में कहा कि जनता की सेवा करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। देथा ने बिना शर्त माफी मांगी, जिसके बाद न्यायालय ने मामला निस्तारित कर दिया। इसी तरह, जयपुर के वाणिज्यिक न्यायालय में अदालत द्वारा जारी डिक्री की अनुपालना न करने के मामले में वित्त विभाग के संयुक्त सचिव एजाब नबी खान ने माफी मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना मामला समाप्त कर दिया।
यह भी पढें : मुठभेड़ में 16 नक्सली ढ़ेर
जैसलमेर कलेक्टर ने भी मांगी माफी
हाईकोर्ट ने जैसलमेर के कलेक्टर प्रताप सिंह चौहान को अवमानना का दोषी मानते हुए तलब किया था। चौहान ने न्यायालय में माफी मांगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी। हाईकोर्ट ने सवाल किया कि यदि बिना उचित कारण राजकीय अधिवक्ता की नियुक्ति नहीं की गई, तो क्या यह अवमानना नहीं है? इस मामले में मुख्य सचिव के माध्यम से राज्य सरकार, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, प्रमुख विधि सचिव और अधिवक्ता ब्रह्मानंद सांदू से 2 अप्रैल तक जवाब मांगा गया है। न्यायालय ने प्रमुख विधि सचिव को संबंधित रिकॉर्ड सहित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता अरविन्द कुमार गुप्ता और अधिवक्ता पंकज गुप्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि अधिवक्ता पद खाली होने से बड़ी संख्या में आपराधिक मामले लंबित हैं।
पोर्टल की सभी खबरों को पढ़ने के लिए हमारे वाट्सऐप चैनल को फालो करें : https://whatsapp.com/channel/0029Va6DQ9f9WtC8VXkoHh3h अथवा यहां क्लिक करें : www.hindustandailynews.com
यह भी पढें : ट्रंप ने मोदी को क्यों कहा ‘चालाक व्यक्ति‘?
कलमकारों से ..
तेजी से उभरते न्यूज पोर्टल www.hindustandailynews.com पर प्रकाशन के इच्छुक कविता, कहानियां, महिला जगत, युवा कोना, सम सामयिक विषयों, राजनीति, धर्म-कर्म, साहित्य एवं संस्कृति, मनोरंजन, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं तकनीक इत्यादि विषयों पर लेखन करने वाले महानुभाव अपनी मौलिक रचनाएं एक पासपोर्ट आकार के छाया चित्र के साथ मंगल फाण्ट में टाइप करके हमें प्रकाशनार्थ प्रेषित कर सकते हैं। हम उन्हें स्थान देने का पूरा प्रयास करेंगे : जानकी शरण द्विवेदी सम्पादक मोबाइल 09452137310 E-Mail : jsdwivedi68@gmail.com