Balrampur News:मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी नेपाली नागरिक को सात वर्ष की कैद

संवाददाता

बलरामपुर। अवैध चरस के साथ पकड़े गए एक व्यक्ति को विशेष न्यायाधीश ने दोषी मानते हुए सात वर्ष के कठोर कार्रवाई की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने आरोपी को 20 हजार रुपये अर्थदंड भी जमा करने का आदेश दिया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रणधीर सिंह ने बताया कि एक जून 2015 को नेपाल राष्ट्र के थाना खांगड़ा नाका जिला टांग के गांव गौरिया नाका निवासी बम बहादुर राहुमगर को एसएसबी के जवान ने गश्त के दौरान जांच के लिए चेकपोस्ट पर रोका। जांच में उसके पास से 4.875 किलोग्राम अवैध चरस बरामद हुई। एसएसबी जवानों ने थाना हरैया में अवैध चरस की तस्करी करने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत कराया। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस विनोद कुमार पंचम ने नेपाल राष्ट्र के निवासी बम बहादुर राहुमगर को अवैध चरस का व्यापार करने का आरोपी मानते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

यह भी पढ़ें : पत्नी से विवाद में पति ने चार बच्चों संग खाया जहर, तीन की मौत

आवश्यकता है संवाददाताओं की

तेजी से उभरते न्यूज पोर्टल www.hindustandailynews.com को गोण्डा जिले के सभी विकास खण्डों व समाचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों तथा देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती तथा लखनऊ मण्डलों के अन्तर्गत आने वाले जनपद मुख्यालयों पर युवा व उत्साही संवाददाताओं की आवश्यकता है। मोबाइल अथवा कम्प्यूटर पर हिन्दी टाइपिंग का ज्ञान होना आवश्यक है। इच्छुक युवक युवतियां अपना बायोडाटा निम्न पते पर भेजें : jsdwivedi68@gmail.com
जानकी शरण द्विवेदी
सम्पादक
मोबाइल – 9452137310

error: Content is protected !!