Balrampur : बेटियों की गवाही पर मां की हत्या में पिता को उम्र कैद

संवाददाता

बलरामपुर। जिले की एक अदालत ने गुरुवार को पत्नी की हत्या के आरोप में पति को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद तथा 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अवैध कट्टा रखने के आरोप में भी पति को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना ने बताया कि बीते 12 अप्रैल को वादी मुकदमा धर्मराज मिश्रा पुत्र मंगल प्रसाद मिश्रा निवासी पुरैना प्रेम नगर, थाना कोतवाली गैसड़ी की पुत्री की उसके पति विवेक कुमार तिवारी पुत्र सहजराम निवासी गहिरवा जनकपुर थाना महाराजगंज तराई द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस संबंध में अगले दिन थाना महराजगंज तराई पर भादवि की 302 के तहत अभियो दर्ज कराया गया था। 17 अप्रैल 2018 को अवैध तमंचा के साथ अभियुक्त की गिरफ्तारी कर विवेचना निरीक्षक राम शंकर तिवारी व गंगेश कुमार शुक्ला द्वारा पूरी करके आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। एसपी के अनुसार, सत्र परीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी ललिया राधारमण सिंह, मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी निरीक्षक केके यादव, अभियोजक अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रणधीर सिंह, पैरोकार थाना महाराजगंज तराई एवम् जनपदीय अभियोजन विभाग के साथ संयुक्त प्रयास से 14 गवाहों को न्यायालय पर प्रस्तुत किया। मृतका की दो बेटियों ने चश्मदीद गवाह के रूप में अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया तथा पिता को हत्यारा बताया। विचारण न्यायाधीश एफटीसी प्रथम जहेंद्र पाल सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा उभय पक्षों के गवाहों तथा अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के उपरान्त विवेक कुमार तिवारी को रेनू की हत्या का दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास व 50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। अवैध कट्टा रखने का दोषी मानते हुए न्यायाधीश ने तीन वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर 15 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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