Bahraich News:01 नवम्बर से पर्यटकों के लिए खुल जाएगा दुधवा टाइगर रिजर्व
संवाददाता
बहराइच। दुधवा टाइगर रिजर्व में इस वर्ष पर्यटन सत्र का आरम्भ 01 नवम्बर से किये जाने का निर्णय लिया गया है। कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये तत्सम्बंधी सावधानियां बरते जाने के सम्बंध में समय-समय पर जारी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के शासनादेशों का पालन किया जाना होगा। पूरी पर्यटन प्रकिया कोविड-19 के सम्बंध में समय-समय पर दिये जाने वाले दिशा निर्देशों से बाधित रहेगी। इस वर्ष पर्यटन व्यवस्था में अन्य वर्षो की तुलना में निम्न परिवर्तन किये गये है।
पर्यटन हेतु आ रहे पर्यटकों का सर्वप्रथम पर्यटन परिसर में प्रवेश करने से पूर्व तापमान जांचा जायेगा। केवल उन्हीं पर्यटकों को प्रवेश दिया जायेगा, जिनमें कोविड-19 संक्रमण सम्बंधी लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होंगे। किसी भी पर्यटक में संक्रमण सम्बंधी लक्षण देखे जाने की दशा में उनके अतिरिक्त उनके साथ आए हुए पर्यटक दल के सभी सदस्यों को पर्यटन परिसर में प्रवेश नहीं दिया जायेगा एवं उन्हें वापस भेज दिया जायेगा। पर्यटन सत्र में सामाजिक दूरी सम्बंधी सावधानी अपनाये जाने के दृष्टिगत एक सफारी वाहन में केवल 04 यात्रियों को ही जाने की अनुमति होगी। यात्रियों के अतिरिक्त उक्त सफारी वाहन में एक वाहन चालक एवं एक गाइड मौजूद होगा। प्रत्येक वाहन में सेनीटाइजर उपलब्ध रहना चाहिए। किसी भी दशा में पर्यटको को वन क्षेत्र में वाहन से नीचे उतरने की अनुमति नहीं होगी। सामाजिक दूरी बरतने के दृष्टिगत हाथी से पर्यटन बन्द रहेगा, सभी पर्यटक अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे एवं व्यक्तिगत रूप से अपने पास सेनिटाइजर भी रखेंगे। मास्क उतारने या हटाने पर पाबन्दी होगी। उक्त व्यवस्था का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित पर्यटक से 500 रुपये प्रतिकर लिया जायेगा। वाहन चालक एवं गाइड भी मास्क का उपयोग करेंगे एवं किसी भी दशा में इसका उल्लघंन नहीं करेंगे।
इसी प्रकार सफारी वाहन प्रत्येक सत्र में सेनिटाइज किये जायेंगे। इस पर आने वाला व्यय पर्यटकां में बराबर-बराबर बांटा जाएगा। सेनिटाइजेशन की व्यवस्था हेतु किसी निजी फर्म से अनुबन्ध करना होगा। रात्रि विश्राम हेतु एक हट में अधिकतम 02 ही पर्यटकों को ठहरने की अनुमति होगी। हटों को भी प्रतिदिन सेनिटाइज किया जायेगा, जिसका शुल्क सम्बन्धित पर्यटक से प्राप्त किया जायेगा। भोजन व्यवस्था में भी प्रत्येक हक में अवस्थान कर रहे पर्यटकों को अलग-अलग समय निर्धारित करते हुये भोजन हेतु कैन्टीन में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जायेगा। विस्तृत मेन्यू की जगह केवल भोजन की थाली की व्यवस्था रखी जायेगी। इसी प्रकार जल-पान में भी मेन्यू निर्धारित होगा। उ.प्र. शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश के बिन्दु सख्ंया सात में यथा प्राविधानित 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियों और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों को पर्यटन हेतु अनुमति नही दी जायेगी।