Bahraich News: विभिन्न प्रतिष्ठानों से अवमुक्त कराये गये 07 बाल श्रमिक
संवाददाता
बहराइच। उत्तर प्रदेश शासन एवं जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र के निर्देशों के क्रम में श्रम विभाग के नेतृत्व में एन्टी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट, विशेष किशोर पुलिस इकाई तथा प्रथम संस्था की संयुक्त टीम द्वारा जनपद बहराइच में संचालित किये गये बालश्रम उन्मूलन अभियान के दौरान कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर 07 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। सम्बन्धित प्रतिष्ठानों के सेवायोजकों के विरूद्ध बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। यह जानकारी देते हुए श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री रिजवान खान ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को बल श्रम से मुक्त करना तथा लोगों को बाल श्रम के विरुद्ध जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 यथा संशोधित 2016 के अन्तर्गत 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के नियोजन तथा 14 से 18 वर्ष के बच्चों को खतरनाक व्यवसाय में कार्य करने से प्रतिबन्धित किया गया है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री खान के नेतृत्व में संचालित अभियान में एएचटीयू प्रभारी चौथीराम यादव, आरक्षी अभिषेक सिंह, प्रीति पाण्डेय, यूनिसेफ से अनिल कुमार, प्रथम संस्था से अश्वनी सिंह, राकेश चौबे व पवन यादव तथा श्रम विभाग नया सवेरा के टीआरपी चंद्रेश यादव, विभागीय कर्मी अमित सिंह, तबरेज तथा विनोद तिवारी द्वारा प्रतिभाग किया गया।
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