Bahraich News: डेढ़ साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी को 55 दिन में फांसी

संवाददाता

बहराइच। डेढ़ साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाले को अदालत ने 55 दिन में ही फांसी की सजा सुना दी है। जून के तीसरे सप्ताह की रात में मां के साथ सो रही डेढ़ वर्षीय की मासूम को एक युवक उठा ले गया और उसके साथ दुराचार किया। गांव के विद्यालय से लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ कर पुलिस को सौंपा था। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, रेप व पाक्सो एक्ट प्रथम के जज नितिन कुमार पांडेय ने दोषसिद्ध पाए जाने पर युवक को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषसिद्ध युवक पर डेढ़ लाख का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई में इतनी तेजी बरती कि आठवीं पेशी पर ही यह मामला फैसले तक पहुंच गया। कोतवाली नानपारा के एक गांव में एक महिला अपनी डेढ़ वर्षीय मासूम बेटी के साथ 21 जून की रात घर में सो रही थी। रात लगभग 1ः30 बजे मां की आंख खुली तो बेटी को बिस्तर पर न पाकर उसके होश उड़ गए। मासूम की तलाश शुरू हुई। ग्रामीणों ने गांव के ही विद्यालय में नानपारा कोतवाली के पतरहिया गांव निवासी परशुराम पुत्र मंगरे को पकड़ा। दुराचार के कारण मासूम की हालत काफी बिगड़ गई थी। पुलिस ने उसे महिला चिकित्सालय भेजा। पीड़ित पिता की तहरीर पर कोतवाली नानपारा में घर में घुसकर मासूम को अगवा करने, दुराचार व पाक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया था। इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई थी, जिस पर एफआईआर में हत्या की धारा की वृद्धि की गई थी। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने महज 35 दिन में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। डीजीसी मुन्नू लाल मिश्रा ने बताया कि इस मामले में अभियोजन से विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संत प्रताप सिंह ने पैरवी की।

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